NTA को Supreme Court ने जारी किया एक और नोटिस

NTA को Supreme Court ने जारी किया एक और नोटिस

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) अंडरग्रेजुएट परीक्षा 2024 के लिए अंकों की गणना में कथित विसंगतियों के संबंध में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस भेजा। यह नोटिस एक लोकप्रिय लर्निंग एप्लिकेशन की याचिका के बाद भेजा गया, जिसमें परीक्षा के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (OMR) शीट पर “असंगत” मूल्यांकन के बारे में चिंता जताई गई थी। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की एक अवकाश पीठ ने 8 जुलाई तक NTA से जवाब मांगा है।

अन्य संबंधित मामलों के साथ इस याचिका की सुनवाई के लिए भी यह तारीख तय की गई है। याचिका में परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को OMR शीट के वितरण के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रकाश डाला गया है। इसमें दावा किया गया है कि कई छात्रों को उनकी OMR शीट नहीं मिली, जो उम्मीदवारों के लिए उनके उत्तरों को सत्यापित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। न्यायाधीशों ने एनटीए से इन शीटों से संबंधित शिकायतों के समाधान में शामिल प्रोटोकॉल को स्पष्ट करने के लिए कहा है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या छात्रों को इन्हें प्रदान करने के लिए कोई निर्धारित समयसीमा है।