जरूरी खाद्य पदार्थों के मूल्य किए निर्धारित

जरूरी खाद्य पदार्थों के मूल्य किए निर्धारित

जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने जारी की अधिसूचना


ऊना/ सुशील पंडित: आम लोगों व उपभोक्ताओं को बाजार में गुणवत्तापूर्ण व उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने जमाखोरी व मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश 1977 के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी कर आवश्यक वस्तुओं के अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित किये हैं ताकि जिला में कोई भी विक्रेता अथवा दुकानदार निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत नहीं वसूल सके।अधिसूचना के अनुसार जिला ऊना में बकरे व भेड़े का मीट 500 रूपये प्रति किलोग्राम, सूअर का 250 रूपये प्रति किलोग्राम तथा चिकन ब्रॉयलर 220 रूपये प्रति किलोग्राम, जीवित मुर्गा 150 रूपये प्रति किलोग्राम, ब्रायलर डैªस्ड 210 रूपये प्रति किलोग्राम जबकि मछली, मत्स्य विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य पर बिक सकेगी।

जिला दंडाधिकारी ने कहा कि जिला में ढाबों पर पका हुआ भोजन फुल डाइट चावल, चपाती के साथ दाल, सब्जी व कढ़ी 80 रूपये, हाफ डाइट एक प्लेट चावल के साथ दाल व सब्जी 50 रूपये, चपाती तवा 7 व तंदूरी 8 रूपये, विशेष सब्जी प्रति प्लेट 70 रूपये, भरवां परांठा आचार के साथ 30 रूपये, स्पेशल दाल 70 रूपये, चावल फुल प्लेट 50 रूपये, रायता 50 रूपये प्रति प्लेट, मीट 5 पीस 200 ग्राम प्रति प्लेट के साथ करी 130 रूपये, चिकन का मूल्य 5 पीस 200 ग्राम  110 रूपये प्रति प्लेट करी के साथ निर्धारित किया गया है।इसके अतिरिक्त दो भटूरे चने या सब्जी के साथ 55 रूपये, समोसा चना 30 व दो समोसा चना 50 रूपये प्रति प्लेट बिक सकेगी।

इसी तरह दुग्ध उत्पादों में दूध 60 रूपये प्रति लीटर, पनीर 320 रूपये व दही 70 रूपये प्रति किलोग्राम बेचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सभी ब्रांड की कोल्ड डिंक अधिकतम खुदरा मूल्य की निर्धारित दरों के हिसाब से बेच सके।जतिन लाल ने कहा कि प्रत्येक विक्रेता अथवा दुकानदार उपभोक्ता को कैश मीमो जारी करेगा, जिसकी डुप्लीकेट कापी निरीक्षार्थ अपने पास रखेगा। इसके अलावा विक्रय संस्थान के मालिक या हिस्सेदार या प्रबन्धक के द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षर की हुई वस्तुओं की रेट लिस्ट संस्थान के प्रवेश द्वार पर लगाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि निर्धारित किए गए दाम आगामी एक माह के लिए लागू रहेंगे। उन्होंने कहा कि निर्धारित की गई मूल्यों की दरें टूरिज्म विभाग से पंजीकृत होटल और रेस्टोरेंट पर लागू नहीं होगी।