पूर्व राष्ट्रपति की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने खारिज की याचिका

पूर्व राष्ट्रपति की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने खारिज की याचिका

नई दिल्ली : अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप को अदालत से बड़ा झटका लगा है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और पोर्न स्टार के गुप्त धन मामले में न्यूयार्क की एक अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपित डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक पार्न स्टार को गुप्त धन मामले में न्यूयार्क की एक अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक पार्न स्टार को गुप्त रूप से धन देने संबंधी मामले की सुनवाई रोके जाने की अपील की थी। मगर आखरी समय में की गई ट्रंप की ओर से इस कोशिश को अदालत ने खारिज कर दिया। इससे रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपित उम्मीदवार की दौड़ में लगभग अपनी जगह पक्की कर चुके ट्रंप को बड़ा झटका लगा है।

ट्रंप ने जूरी के चयन में अनुिचत जल्दबाजी की बचाव पक्ष की शिकायतों के मद्देनजर यह अनुरोध किया था। न्यायमूर्ती मार्शा माइकल ने संझिप्त सुनवाई के कुछ ही मिन्ट बाद फैसला सुनाया। सुनवाई रोके जाने के अनुरोध पर मध्य-स्तरीय अदालत में दलीलें उस समय पेश की गई जब कुछ ही घंटों पहले इस मामले की सुनवाई के लिए जूरी चयन प्रक्रिया पूरी हुई थी। अदालत के इस फैसले के बाद ट्रंप के खिलाफ अपराधिक मुकदमें में सोमवार से बहस शुरु हो सकेगी। ट्रंप द्वारा पोर्न स्टार स्टार्मी डेनियल्स को धन दिए जाने का यह मामला 2016 का है। उस समय ट्रंप के पोर्न स्टार के साथ संबंध होने की बातें सामने आई थी।

उन्होंने इसे छिपाने के लिए स्टॉर्मी को एक लाख 30 हजार डालर का भुगतान किया था। पूर्व राष्ट्रपति की कंपनी ने यह धन उनके वकील माइकल कोहेन को दिया था। जिन्होंने ट्रंप की ओर से पोर्न स्टार को इसका भुगतान किया। इस मुकदमे में ऐसे समय समय सुनवाई हो रही है जब ट्रंप इस वर्ष होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में उम्मीदवार है। ट्रंप द्वारा पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को धन दिए जाने का यह मामला 2016 का है। उस समय ट्रंप के पॉर्न स्टार के साथ संबंध होने की बातें सामने आई थीं और आरोप है कि उन्होंने इसे छिपाने के लिए स्टॉर्मी को एक लाख 30 हजार डॉलर का भुगतान किया था। पूर्व राष्ट्रपति की कंपनी ने यह धन उनके वकील माइकल कोहेन को दिया था जिन्होंने ट्रंप की ओर से पॉर्न स्टार को इसका भुगतान किया।