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BJP सांसद बृजभूषण सिंह को कोर्ट से लगा झटका

नई दिल्लीः भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह को कोर्ट से झटका लगा है। बृजभूषण सिंह पर लगे कथित यौन उत्पीड़न मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोप तय करने का आदेश देने से पहले कुछ पहलुओं पर आगे की जांच की मांग करने वाली बृजभूषण शरण सिंह की याचिका खारिज कर दी। दरअसल, बृजभूषण सिंह ने कोर्ट में इस मामले में अपनी याचिका दायर करते हुए नए सिरे से जांच करने की मांग की थी। बृज भूषण के खिलाफ आरोप तय करने पर कोर्ट अब 7 मई को अपना फैसला सुनाएगा।

समाचार एजेंसी के मुताबिक बृजभूषण सिंह ने आरोपों पर और अधिक दलीलें पेश करने और आगे की जांच के लिए समय की मांग करते हुए आवेदन दायर किया था। जिसमें कहा गया था कि वह उन घटनाओं में से एक की तारीख पर भारत में नहीं थे। जिसमें एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसे डब्ल्यूएफआई ऑफिस में परेशान किया गया था। बृजभूषण सिंह के वकील ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने शिकायतकर्ता के साथ आए कोच के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) पर भरोसा किया था और कहा था कि वे 7 सितंबर 2022 को डब्ल्यूएफआई ऑफिस गए थे, जहां उसके साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई थी। हालांकि वकील ने दावा किया कि सीडीआर को पुलिस ने रिकॉर्ड पर नहीं रखा है।

दिल्ली पुलिस ने 6 बार के सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ इस मामले में 15 जून को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था। पुलिस ने इस मामले में डब्ल्यूएफआई के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर पर भी आरोप लगाया था। आवेदन को खारिज करते हुए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) प्रियंका राजपूत ने मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के बारे में आदेश के लिए 7 मई की तारीख तय की।

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