पंचकूला हत्या मामले में आरोपी को मिली उम्र कैद की सज़ा, देखे वीडियो

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पंचकूला: स्थानीय कोर्ट परिसर में सेशन जज वेद कुमार सिरोही ने आरोपी को हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 25000 रुपयों का जुर्माना लगाया। सरकारी वकील नरेश कुमार गर्ग ने बताया कि 21 मई 2021 को बरवाला के पास गांव बेहड़ में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। इस मामले में सेशन जज ने आज आरोपी दिलीप को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 

आरोपी दिलीप उर्फ़ छोटू एक किसान के पास नौकरी करता था। जिसका नाम सुरेश था और 21 मई को किसी बात को लेकर कुमार और दिलीप की आपस में बहस हो गई। इस दौरान झगड़ा इतना बढ़ गया कि आरोपी दिलीप ने सुरेश का कस्सी से गला काट हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी ने लाश मिट्टी में दबाने की कोशिश की पर इतने में सुरेश का बेटा वहां आ गया और वह मिट्टी छोड़कर मौके से फरार हो गया।।   सरकारी वकील ने बताया कि आरोपी दिलीप को दो मामलों में सजा हुई है। हत्या मामले में उम्र कैद सजा व 25000 का जुर्माना और सबूत मिटाने पर एक साल की सज़ा और 10 हजार जुर्माना।