पंजाब से बड़ी ख़बरः SHO को 5 साल और पूर्व इंस्पेक्टर को 3 साल की कैद, जाने मामला

पंजाब से बड़ी ख़बरः SHO को 5 साल और पूर्व इंस्पेक्टर को 3 साल की कैद, जाने मामला

एसएएस नगरः  बैंक कर्मचारी कुलदीप सिंह को अगवा करने के मामले को लेकर बड़ी ख़बर सामने आई है। 1992 में बैंक कर्मचारी कुलदीप सिंह अगवा करने के मामले में आज सीबीआई कोर्ट ने थानेदार झिरमिल सिंह को 5 साल और पूर्व इंस्पेक्टर सूबा सिंह को दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करने के दोष में 3 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि 1 जून 1992 को एक सिख युवक (बैंक कर्मचारी) कुलदीप सिंह का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी।

इस मामले में उस समय नामजद तत्कालीन एसएचओ गुरदेव सिंह की कुछ समय पहले मौत हो चुकी है। पीड़ित परिवार के वकील सरबजीत सिंह व पुष्पिंदर सिंह ने बताया कि 1 जून 1992 को निवासी कुलदीप सिंह कोटली सरूखा (तरणतारन) को किसे जानकार के घर से उठाकर बाद में झूठा पुलिस मुकाबला दिखाकर मौत के घाट उतार दिया था। इस केस की सुनवाई मोहाली स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में चल रही है। जहां आज कोर्ट ने पूर्व इंस्पेक्टर और गनमैन को दोषी करार दिया है। लंबी जद्दोजहद के बाद पीड़ितों को न्याय मिला है।