पंचकूला पुलिस द्वारा स्पेशल चेकिंग अभियान : अंडर एज वाहन चालकों के खिलाफ चलाया अभियान

पंचकूला पुलिस द्वारा स्पेशल चेकिंग अभियान : अंडर एज वाहन चालकों के खिलाफ चलाया अभियान

पंचकूला पुलिस द्वारा स्पेशल चेकिंग अभियान : अंडर एज वाहन चालकों के खिलाफ चलाया अभियान

पंचकूला (अजीत झा): पंचकूला पुलिस द्वारा स्पेशल चेकिंग अभियान : अंडर एज वाहन चालकों के खिलाफ चलाया अभियान | पंचकूला ट्रैफिक पुलिस की Acp ममता सौदा ने  जानकारी देते हुए बताया कि आईजी ट्रैफिक हरदीप सिंह धुन के निर्देशानुसार सभी जिलो लेंन चेंज व अंडर एज ड्राईविंग करनें वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया हुआ है | जिस अभियान के तहत शहर पंचकूला में डीसीपी सुमेर प्रताप सिंह के निर्देशानुसार एसीपी ट्रैफिक श्रीमति ममता सौदा के नेतृत्व में नाकाबंदी करके ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करनें वालें वाहन चालकों के चालान काटे गये | इसके अलावा विशेषकर अडंर एज ड्राईविंग करनें वाले वाहन चालको के चेकिंग करके मोटर वाहन अधिनियम 1988 के 8 व्यक्तियो के चालान काटे गये इसके अलावा ट्रैफिक नियमों बिना हेल्मेट, बिना सीट बेल्ट तथा गल्त रास्तो का प्रयोग करना , वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना, सार्वजनिक स्थान पर वाहन को पार्क करना इत्यादि नियमों की उल्लंघन करनें वालें करीब 133 वाहन चालकों पर जुर्माना किया गया | 

एसीपी ट्रैफिक ममता सौदा नें बताया कि यातायात नियमों के अनुसार, मोटर वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और 16 से 18 वर्ष तक की उम्र के छात्र-छात्राएं 50 सीसी से कम क्षमता वाले इंजन के दो पहिया वाहन ही चला सकते हैं और 15 वर्ष या उससे कम उम्र के छात्र-छात्राएं इन वाहनों को भी नहीं चला सकते | लेकिंन कई बार देखा जाता है कि इस नियम का पालन नहीं किया जाता है |  इसलिए सभी माता-पिताओं से अपील है कि वे अपनें बच्चो को 18 वर्ष की आयु के बाद ड्राईविग लाईसेंस बनवानें के बाद ही वाहन चलानें की इजाजत दें |  इसके अलावा कहा कि माता-पिता अपनी सहुलियत को देखकर बच्चो को स्कूल जाते समय या कोचिंग इत्यादि जाते समय इत्यादि अन्य काम हेतु  स्कूटी, स्कूटर या मोटरसाईकल चलानें की इजाजत मत दें क्योंकि ऐसा करके आप खुद को जोखिम में डाल रहे है और अपनें बच्चो के साथ धोखा कर रहे हो | इसलिए एक जिम्मेदार माता-पिता होनें के नाते बच्चों की तरफ ध्यान देते हुए 18 वर्ष से कम आयु के बच्चो को वाहन चलानें की इजाजत बिल्कूल ना दें और अगर बच्चा 16 से 18 वर्ष है तो वह सिऱ्फ 50 सीसी क्षमता वालें इजंन वाले दो पहिया वाहन का चला सकता है इसके साथ ही एसीपी ट्रैफिक नें कहा कि अंडर एज वाहन चालको की चेकिंग हेतु जिला में लगातार चेकिंग अभियान की शुरुआत की गई है जिस अभियान के तहत लगातार चेकिंग अभियान जारी है |