पंजाबः पूर्व उप-मुख्यमंत्री को कोर्ट से लगा बड़ा झटका

पंजाबः पूर्व उप-मुख्यमंत्री को कोर्ट से लगा बड़ा झटका

अमृतसरः पंजाब के पूर्व उप-मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी की जमानत याचिका को अमृतसर में अतिरिक्त सेशन जज ने खारिज कर दिया है। सोनी बीते कुछ समय से न्यायिक हिरासत में है। आय ये अधिक संपत्ति मामले में तकरीबन 8 महीनों की जांच के बाद उन्हें विजिलेंस ने उन्हें 9 जुलाई को घर से गिरफ्तार किया था। सोनी गिरफ्तार होने के बाद से ही बीमार चल रहे हैं। सेहत ठीक न होने का हवाला देते हुए उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी। शनिवार को कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच बहस हुई। जिसके बाद उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। 

बता दें कि विजिलेंस ब्यूरो ने 9 जुलाई को 8 महीने की लंबी जांच के उपरांत ओम प्रकाश सोनी के खिलाफ आय से अधिक मामले में केस दर्ज किया था, जिसमें पिछले 7 साल की अवधि के बीच उन्होंने 12,48,42,692 रुपए खर्च किए थे। विजिलेंस जांच के दौरान उनकी आमदनी 4,52,18,771 दर्ज की गई थी, इसमें 7,96,23,921 रुपए उनकी उनकी आमदन से अधिक खर्च किए गए थे।

9 जुलाई को विजिलेंस ब्यूरो ने ओम प्रकाश सोनी को गिरफ्तार कर लिया था। अगले दिन अदालत ने उनका 2 दिन का रिमांड दिया था। इसी दौरान ओ.पी सोनी की तबीयत बिगड़ जाने के कारण उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया था। वर्तमान समय तक भी सोनी ज्युडिशियल हिरासत में है और अपना इलाज करवा रहे हैं। अदालत में उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रास्ते पेश होने की सुविधा मिलती रही।