जिला में 9 सितम्बर को आयोजित होंगी राष्ट्रीय लोक अदालतें

जिला में 9 सितम्बर को आयोजित होंगी राष्ट्रीय लोक अदालतें
इच्छुक व्यक्ति मामलों के निपटारे हेतू 9 सितंबर से पूर्व जिला के सभी न्यायालयों में आवेदन कर सकते हैं - अनीता शर्मा
ऊना/सुशील पंडित: जिला एवं सत्र न्यायालय ऊना एवं जिला उप मण्डल अंब स्थित न्यायालय परिसर में आने वाली 9 सितंबर को प्री-लिटिगेशन और लंबित मामलों के लिए राष्ट्ीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें पुराने व अटके हुए केसों का सुलह एवं समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त न्याय दण्डाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनिता शर्मा ने बताया कि अब तक आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटान के लिए ऊना के जिला न्यायालय एवं उप मण्डलीय अदालत अंब के विभिन्न अदालतों ने 5,977 के आस-पास मामलों की पहचान की है और यह आंकडा आने वाले दिनों में और अधिक बढ़ने की संभावना है।
उन्होंने बताया कि मामलों के प्रभावी पहचान के लिए स्थानीय बार संघ, बीमा कंपनियों, बैंकों के साथ नियमित बैठकें की जा रही है। लोक अदालत में अपराधिक कंपाउंडेबल व दीवानी विवाद, चेक बांउस, धारा 138 के तहत एन.आई. अधिनियम से संबधित मामले, मोटर व्हीकल चालान के मामलों में धन वसूली इत्यादि की सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटना क्लेम के मामले, श्रम विवाद के मामले, बिजली और पानी से संबधित मामले, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण के मामलों का भी सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो मामले अब तक न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं, उनका भी पूर्व मुकदमेबाजी के तहत लोक अदालत में निपटारा किया जाएगा। 
उन्होंने बताया कि लोक अदालत के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटारा करने के लिए काम किया जा रहा है। राष्ट्ीय लोक अदालत के बारे में जन जागरूकता अभियान का भी सहारा लिया जा रहा है जिसमें स्थानीय निकायों, पुलिस, परिवहन विभाग, वितिय संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, पेरा लीगल वालेंटियर, आशा/आंगनबाड़ी कार्यकताओं के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न माध्यमों से लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। 
उन्होंने बताया कि लोक अदालत के बहुत सारे लाभ हैं और इससे समय एवं धन की बचत होती है। लोक अदालत में मामले के निपटारे के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है। लोक अदालत के माध्यम से किसी पक्ष को सजा नहीं होती है और मामले को आपसी बातचीत से सुलझाया जाता है। उन्होंने कहा कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपने मामलों के निपटारे के लिए 9 सितंबर, 2023 से पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय ऊना व जिला के सभी न्यायालयों में आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नम्बर 01975-225071 पर सम्पर्क किया जा सकता है।