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ITR भरते वक्त इन फॉर्म का रखें ध्यान, गलती पड़ सकती है भारी

नई दिल्ली : अगर आप कोई अपना बिज़नस करते हैं तों आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी होता है और हर उस शख्स की जिम्मेदारी भी होती है, जिसकी इनकम टैक्सेबल है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों को अलग-अलग इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स दाखिल करना होता है। अलग-अलग इनकम के लिहाज से टैक्स स्लैब भी अलग-अलग हैं। इसके साथ ही लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अलग-अलग फॉर्म का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे में इनके बारे में जानकारी होना काफी जरूरी है।

वहीं पुराने और नए टैक्स सिस्टम के बीच स्विच करने के लिए ITR-1 और ITR-4 में कुछ बदलाव किए गए हैं। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अतिरिक्त शर्तें आईटीआर 1 और आईटीआर 4 में पेश की गई हैं। इनमें पिछले वित्तीय वर्ष में कारोबार से ₹60 लाख से अधिक का कारोबार, पेशे से पिछले वित्तीय वर्ष में ₹10 लाख रुपये से अधिक का कारोबार और पिछले वित्तीय वर्ष में टीडीएस काटा गया आदि शामिल है।

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