एक महीने में चालान नही भुगता, तो जाना पड़ेगा सोलन 

एक महीने में चालान नही भुगता, तो जाना पड़ेगा सोलन 
सचिन बैंसल/बददी : बीबीएन में होने वाले वाहनों के चालान अब सोलन स्थित मोबाइल ट्रैफिक मेजिस्ट्रेट (एमटीएम)से भुगतना होगा। अभी तक वाहनों के चालान दो सप्ताह तक यातायात पुलिस और उसके बाद संबधित क्षेत्र के कोर्ट में भुगते जाते थे लेकिन अब चालान एमटीएम से भुगताना होगा।बीबीएन में प्रतिदिन यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले डेढ से दो सौ वाहन चालकों के चालान होते है। इसमें से कुछ लोग मौके पर ही चालान भुगत लेते है। लेकिन जो पंद्रह दिन तक नहीं भुगत पाते थे उन्हें कोर्ट में भेज  दिया जाता था। वहां पर न्यायधीश वाहन चालक की परिस्थितियों को देखकर उस पर फाइन लगाता था। जिसमें वह कई बार रियायत भी कर देता था। लेकिन अब चालान का पहले से टेरिफ के आधार पर चालान का निर्धारित जुर्मना वसूला जाएगा। यही  नहीं सभी वाहन चालक स्मार्ट फोन भी नहीं चलाते है। उन्हें आन लाइन चालान भुगताने में दिक्कत आएगी। अब शुरू के पंद्रह दिन तक तो वाहन चालक पुलिस के पास चालान भुगत सकता है। उसके बाद यह एमटीएम के पास  अपने आप ही आन लाइन पहुंच जाएगा। वहां से वाहन चालक को लिंक भेजा जाएगा। लिक खोलने पर वाहन चालक अपना चालान भरना पड़ेगा। एमटीएम भी चालान को 60 दिन तक अपने पास रख सकता है। इतने समय में भी अगर वाहन चालक चालान नहीं भुगतेगा तो उसे संबंधित क्षेत्र के कोर्ट को भेजा जाएगा।
ट्रक यूनियन के महासचिव दिनेश कौशल ने बताया कि यह नए नियम से वाहन चालकों को  परेशानी होगी।  जिन वाहन चालकों को आन लाइन फोन पर चालान देखना नहीं आता है, वह दलालों से शिकंजे में फंस जाएगे। और दलाल उन्हें अपने हिसाब से लूटेंगे। सरकार व विभाग व वर्चुअल और मेनुअल दोनों प्रकार का चालान भुगताने का प्रावधान होना चाहिए।  ट्रक संचालक कृष्ण कौशल ने बताया कि कई बार आन लाइन चालान हो जाते है। जिसका वाहन चालक व संचालक को पता नहीं होता है। ऐसे में कई बार चालान का भुगतान न  होने से ऐन मौके पर ट्रक की पासिंग रूक जाती है।  जिससे ट्रक को बिना पासिंग से खड़ा करना पड़ सकता है। जिसके सीधा नुकसान वाहन चालक को होता है।उधर, डीएसपी प्रियंक गुप्ता ने बताया कि नए आदेश लागू हो गए है। पहले 15 दिन से एक माह तक चालान पुलिस के पास रहेगा। जिसमें वह आन लाइन भुगत सकता है। अगर किसी वाहन चालक को दिक्कत है तो वह यातायात कार्यालय में जाकर चालान भर सकता है। इसके बाद यह चालान एमटीएम सोलन के पास आन लाइन चला जाएगा। वहां से भी चालान को आन लाइन ही भुगतना पड़ेगा। एमटीएम के पास अगर  60 दिन तक चालान नहीं भुगता जाता है तो वह संबंधित क्षेत्र के कोर्ट में वापस चला जाएगा।