बहुचर्चित भूपेश राणा मर्डर केस मामले में गैंगस्टर रोडा को लेकर कोर्ट का आया बड़ा फैसला, देखें वीडियो 

बहुचर्चित भूपेश राणा मर्डर केस मामले में गैंगस्टर रोडा को लेकर कोर्ट का आया बड़ा फैसला, देखें वीडियो 

पंचकूलाः बरवाला के बहुचर्चित भूपेश राणा मर्डर केस मामले में पंचकूला कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला भूपेश राणा को 16 अप्रैल 2018 को बरवाला में शिव मंदिर के पास 12 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया था। भूपेश हत्या में कोर्ट ने गैंगस्टर गौरव रोडा को दोषी करार दिया है और 21 दिसम्बर को सजा सुनाई जाएगी। भूपेश राणा हत्या मामले में पुलिस ने 6 लोगों को आरोपी बनाया था जिसमें से गौरव पटेल अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। पांच आरोपियों में से जेल में बंद गैंगस्टर भुप्पी राणा, गैंगस्टर सुखप्रीत बूढा, कुलबीर सिंह और रामकुमार को पंचकूला अदालत ने बरी कर दिया है जबकि गैंगस्टर गौरव रोडा उर्फ रोडा को कोर्ट ने दोषी करार दिया है और 21 दिसंबर को फिर से पंचकूला की जिला अदालत में पेश किया जाएगा और सजा सुनाई जाएगी।

बता दें कि बरवाला के भूपेश राणा के मर्डर केस में पंचकूला कोर्ट ने 5 साल बाद फैसला सुनाते हुए पांच आरोपियों में से एक आरोपी को दोषी करार दिया है और चार को बरी किया है। भुप्पी राणा, सुखप्रीत बूढा, कुलबीर सिंह और रामकुमार उर्फ पाटा को कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस मामले में गौरव पटियाल फरार है। भूपेश हत्याकांड मामले में आरोपी गौरव राणा उर्फ रोडा को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। हत्या मामले में दोषी करार दिए गए गौरव रोड़ा को कड़ी सुरक्षा के बीच अंबाला जेल भेज दिया गया है।