पंजाबः सरकारी और प्राइवेट बैंक-फाइनेंसर और पेट्रोल पंप मालिकों को CCTV कैमरे व सुरक्षा गार्ड रखने के आदेश जारी

पंजाबः सरकारी और प्राइवेट बैंक-फाइनेंसर और पेट्रोल पंप मालिकों को CCTV कैमरे व सुरक्षा गार्ड रखने के आदेश जारी

कपूरथला: जिला मैजिस्ट्रेट कैप्टन करनैल सिंह ने फ़ौजदारी आंचार संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि ज़िले की सीमा के भीतर सरकारी/अर्ध सरकारी बैंक/निजी बैंक/एटीएम, मनीचेंजर एवं फाइनेंसर एवं पेट्रोल पंप मालिक अपने अपने अंगारों में 24 घंटे सुरक्षा गार्ड और सीसीटीवी कैमरे लगाना सुनिश्चित करें। इन कैमरों की रिकॉर्डिंग क्षमता कम से कम 1 महीने की होनी चाहिए। आदेशों में कहा गया है कि सरकारी/अर्धसरकारी बैंकों/निजी बैंकों/एटीएम और पेट्रोल पंपों में लूटपाट की घटनाएं बेतहाशा बढ़ गई हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति कभी भी खतरे में पड़ सकती है। जिस पर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है। ये आदेश दिनांक 04/08/2023 तक लागू रहेंगे।