पंजाबः पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु की जमानत अर्जी पर आया कोर्ट का फैसला

पंजाबः पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु की जमानत अर्जी पर आया कोर्ट का फैसला
पंजाबः पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु की जमानत अर्जी पर आया कोर्ट का फैसला

चंडीगढ़ : पंजाब कांग्रेस पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। जिस पर बहस होने के बाद अदालत ने फैसला रिज़र्व रखते हुए अगली तारीक 9 सितंबर तय की है। बता दें कि टेंडर घोटाला मामले में भारत भूषण आशू 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। घोटाले की जांच करते हुए विजिलेंस ने आशू को 22 अगस्त को गिरफ्तार किया था। 3 बार में 8 दिन का रिमांड लेने के बाद आशू को 31 अगस्त को पटियाला जेल में भेज दिया गया है। अब आशू ने जमानत याचिका लगाई हुई थी। जिस पर बहस होने के बाद अगली तारीक 9 सितंबर को अदालत ने तय की है। बता दें कि यह सिर्फ अभी एक घोटाले का मामला है।

आशू के खिलाफ शिकायतों के ढेर विजिलेंस के पास लग रहे हैं। अब विजिलेंस किस तरह से निष्पक्षता से जांच करती है, यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाले में विजिलेंस के हाथ अभी तक खाली ही लग रहे हैं, क्योंकि 7 आरोपियों में से विजिलेंस सिर्फ दो लोगों को ही पकड़ पाई है, जिनमें ठेकेदार तेलूराम और भारत भूषण आशू शामिल हैं।

बाकी के आरोपी कहां छिपे हैं या किसी राजनेता की शरण में हैं, यह जांच का विषय है। 7 आरोपियों में से 5 जगरूप सिंह, संदीप भाटिया, राकेश सिंगला, मीनू मल्होत्रा व इंद्रजीत इंदी 22 दिन से फरार हैं। कहां छिपे हैं, अभी तक विजिलेंस इसका सुराग नहीं लगा पाई है। वहीं केस से जुड़ी 2 फाइलें गायब हैं। इस्सेवाल से मिली रजिस्ट्रियों की जांच भी नहीं हुई है।