पंजाबः FIR मामले में कांग्रेसी MLA खैहरा की कोर्ट में पेशी, देखें वीडियो

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कपूरथलाः भुलत्थ क्षेत्र से कांग्रेसी MLA सुखपाल सिंह खैहरा को बीते दिन एनडीपीएस मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई थी। लेकिन उसके बाद भी खैहरा को जेल में रहना पड़ा। दरअसल, उनके खिलाफ रिहाई से पहले ही पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज कर ली थी। सुभानपुर थाने में 195 ए और 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिसकी पुष्टि एडिशनल SHO बलजीत सिंह ने की थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधायक खैरा के खिलाफ एफआईआर संख्या 3/24 दर्ज की गयी है। वहीं इस मामले में आज दोपहर बाद अदालत में पेश किया जाएगा। 

बता दें कि बीते दिन एफआईआर दर्ज करने के मामले को लेकर एक दिन के रिमांड दौरान MLA सुखपाल खेहरा को रात कपूरथला के CIA स्टाफ में रखा गया। सुखपाल सिंह खैहरा पर 4 जनवरी को सुबह थाना सुभानपुर में एक महिला रणजीत कौर की शिकायत पर धारा 195 - A और 506 IPC के तहत FIR दर्ज की गई थी। जिसकी सुनवाई दौरान जज सुप्रीत कौर की अदालत में MLA सुखपाल को पेश करने के बाद अदालत ने एक दिन का पुलिस रिमांड दिया था। अदालत में पेश करने के समय मीडिया से दूरी बनाए रखी और सुखपाल खैहरा को बात नहीं करने दी गई।

वहीं दूसरी तरफ सुखपाल खैहरा के वकील सुखमण सिंह ने सारे मामले को झूठा तथा राजनीति से प्रेरित बताया। वही उन्होंने यह भी शक जाहिर किया कि सरकार इसके बाद भी कुछ कर नया प्लान सकती है। सरकार चाहती है कि वह जेल से बाहर ना आए। कपूरथला के सुभानपुर थाना के गांव डोगरांवाल वासी महिला रणजीत कौर के बयान पर MLA सुखपाल सिंह खैहरा के खिलाफ धारा 195 - A और 506 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया।

जिसमें आरोप लगाया गया है कि सुखपाल सिंह ने शिकायतकर्ता को झूठी गवाही देने के लिए धमका रहे है। यह भी बताने योग्य है कि आज सुबह ही पुराने NDPS मामले में सुखपाल सिंह खेहरा को माननीय हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। इसके बाद कपूरथला पुलिस ने नाभा जेल से सुखपाल सिंह को अरेस्ट कर लिया और कपूरथला की अदालत में देर शाम पेश किया गया था।