डिप्टी कमिश्नर ने अलग-अलग पाबंदियों के आदेश किए जारी

डिप्टी कमिश्नर ने अलग-अलग पाबंदियों के आदेश किए जारी

होशियारपुरः जिला मजिस्ट्रेट डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में विभिन्न प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों में जिला सीमा के भीतर आम जनता (वयस्क) द्वारा सशस्त्र बल, पंजाब पुलिस और बीएसएफ की वर्दी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। आदेशों के तहत अनधिकृत व्यक्तियों को इन वर्दी की बिक्री और खरीद पर भी प्रतिबंध होगी। यह आदेश सशस्त्र बलों, पंजाब पुलिस और बीएसएफ अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।

इसी तरह जारी एक अन्य आदेश के अनुसार जिले के सभी मैरिज पैलेस में कोई भी व्यक्ति विवाह या किसी अन्य अवसर पर किसी भी प्रकार के हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। मैरिज पैलेस के मालिक यह सुनिश्चित करेंगे कि मैरिज पैलेस में समारोह के दौरान कोई हथियार का इस्तेमाल न करे। सेना के जवान, अर्धसैनिक बल, पुलिस कर्मी जिन्हें हथियार ले जाने का अधिकार दिया गया है, ये आदेश उन पर लागू नहीं होंगे।

इसी प्रकार जिलाधिकारी संदीप हंस ने मकान मालिकों, रहने वालों, मकानों के प्रभारी व्यक्तियों को भविष्य में किराये पर लिये गये या भविष्य में किराये पर लिये जाने वाले किसी भी मकान में रहने वाले व्यक्ति का नाम और पूरा पता अपने क्षेत्र के पुलिस थाना में तुरंत दर्ज कराने के लिए आदेश जारी किए है।

एक अन्य आदेश में जिले के सभी सरकारी और निजी कंपनियों के विभिन्न मार्गों पर चलने वाली बसों के अंदर टेप रिकॉर्ड के माध्यम से अश्लील गाने बजाने और वीडियो के माध्यम से अश्लील फिल्में दिखाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश के तहत जिले के सभी दुकानदारों को किसी भी हाल में प्रतिबंधित कीटनाशक व नकली कीटनाशक नहीं बेचने के निर्देश दिए गए हैं। 

एक अन्य आदेश में जिला सीमा के भीतर सैन्य वर्दी और ऑलिव ग्रीन कलर (मिल्ट्री रंग) जीप, मोटर साइकिल, मोटर वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश सैन्य अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। उपरोक्त के अलावा, जिलाधिकारी संदीप हंस ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 की शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले के समूह सिविल अस्पताल में विभिन्न संगठनों और आम जनता द्वारा धरने और रैलियों के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंधित लगा दिया है। उक्त आदेश 23 दिसंबर 2022 तक प्रभावी रहेंगे।