Punjabi University के वाइस चांसलर नियुक्ति का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, देखें वीडियो

Punjabi University के वाइस चांसलर नियुक्ति का मामला  पहुंचा हाई कोर्ट, देखें वीडियो

पटियाला :  पंजाबी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। वीसी की नियुक्ति को यूनिवर्सिटी टीचर्स यूनियन (पुटा) ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। यूनियन के वकील हरदीप सिंह ने यूनियन ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब सरकार, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी और पंजाबी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को नोटिस भेजा है, अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। पंजाबी यूनिवर्सिटी टीचर्स यूनियन (पुटा) पंजाबी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डाॅ. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कुलपति के रूप में अरविंद की नियुक्ति को चुनौती देते हुए 26 फरवरी 2024 को वकील हरदीप सिंह सैनी के माध्यम से एक रिट याचिका दायर की गई थी। इस रिट याचिका में वकील हरदीप सिंह सैनी ने कहा है कि डॉ. अरविंद कुलपति की नियुक्ति के लिए जरूरी शर्तें पूरी नहीं करते है। वकील के मुताबिक, नियमों का उल्लंघन कर उन्हें आईआईएसआर मोहाली में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया गया था।

इस संबंध में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने जांच समितियों का गठन किया। जिन्होंने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी। जिसके आधार पर डाॅ. एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के तौर पर अरविंद की नियुक्ति को मंजूरी नहीं दी गई है। हरदीप सिंह के मुताबिक डॉ. अरविंद कुलपति पद पर नियुक्ति के लिए यूजीसी नियमों के तहत प्रोफेसर के तौर पर जरूरी 10 साल के अनुभव को पूरा नहीं करते है। जिसके कारण वह इस पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य थे। अधिवक्ता हरिदाप सिंह ने बताया कि 28 फरवरी 2024 को माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस मामले की गहन सुनवाई के बाद नोटिस ऑफ मोशन जारी किया है। हरदीप सिंह ने कहा कि अदालत ने भारत विश्वविद्यालय, प्रधान सचिव, पंजाब सरकार, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, यूजीसी और पंजाबी विश्वविद्यालय के कुलपति को नोटिस भेजा है।