पंजाबः धारा 144 लागू,  5 अप्रैल तक आदेश रहेंगे जारी

पंजाबः धारा 144 लागू,  5 अप्रैल तक आदेश रहेंगे जारी

पटियालाः जिले में 13 फरवरी से शुरू होने जा रही पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्र के आस पास धारा 144 लागू रहेगी। ये आदेश आज अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नवरीत कौर सेखों द्वारा जारी किए गए हैं। 2024 की वार्षिक परीक्षाएं (ओपन स्कूल सहित) 13 फरवरी से 30 मार्च 2024 तक आयोजित की जा रही हैं। इसके तहत बोर्ड द्वारा स्थापित परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 सीआरपीसी लागू कर दी है। आदेश में कहा गया है कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड आठवीं, दसवीं और बारहवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं फरवरी/मार्च 2024 (ओपन स्कूल सहित) 3 फरवरी से 30 मार्च तक सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित करेगा। बोर्ड द्वारा बनाए गए केंद्रों पर दोपहर तीन बजे तक परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं।

सीआरपीसी की धारा 144 बोर्ड द्वारा स्थापित सभी परीक्षा केंद्रों को कवर करती है।अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने जिला पटियाला की सीमा के भीतर रैलियां आयोजित करने, मीटिंग आयोजित करने, नारे लगाने, पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, मीटिंग करने, नारे लगाने, प्रदर्शन आदि करने से लोक शांति भंग होने, सरकारी एवं गैर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचने की संभावना है।

ऐसी स्थिति में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाना आवश्यक है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 5 अप्रैल, 2024 तक लागू किए गए ये आदेश सरकारी कार्यक्रमों, शादियों, शोक सभाओं और स्कूलों/कॉलेजों में पढ़ाई के लिए इकट्ठे हुए स्टूडेंट्स, सुरक्षा कर्मियों, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों और बच्चों की सभा पर लागू नहीं होंगे।