पंजाबः आवारा पशुओं पर पाबंदी को लेकर आदेश जारी, धारा 144 लागू 

पंजाबः आवारा पशुओं पर पाबंदी को लेकर आदेश जारी, धारा 144 लागू 
पंजाबः आवारा पशुओं पर पाबंदी को लेकर आदेश जारी

फिरोजपुर : पंजाब में आवारा पशुओं को लेकर नए आदेश जारी किए गए है। हालांकि यह आदेश फिरोजपुर के डीसी की ओर से जारी किए है। इस आदेश के मुताबिक जिलें में आवारा पशुओं को लेकर धारा 144 लागू कर दी गई है। फिरजोपुर के डीसी अमृत सिंह ने सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं पर पाबंदी लगाई है।

उनका कहना है कि आम तौर पर आवारा पशुओं के कारण सड़कों में भयानक हादसे हो जाते हैं, आवारा पशुओं के कारण किसानों की फसलों को भी काफी नुक्सान पहुंचाया जाता है, जिसके मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। लोगों द्वारा डीसी के उक्त फैसले को काफी सराहा गया है क्योंकि इस फैसले के साथ ही जहां सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, वहीं किसानों की फसलों का भी बचाव होगा।

डीसी ने आवारा पशुओं के साथ-साथ दुग्ध उत्पादक पशुओं को भी सड़कों पर छोड़ने के लिए पाबंदी लगाई है। बता दें कि जिलें में भारी मात्रा में आवारा पशु घूम रहे है, जिसकी रोकथाम के लिए और जिलें में आवारा पशुओं से हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए है।