Punjab: Manisha Gulati को लेकर High Court का आया बड़ा फैसला

Punjab: Manisha Gulati को लेकर High Court का आया बड़ा फैसला

चंडीगढ़ः Punjab राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन पद से हटाने को चुनौती देने वालीं Manisha Gulati की याचिका पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। सभी पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। पंजाब सरकार ने मनीषा गुलाटी को दूसरी बाद पद से हटाया था। पहली बार भी वे हाईकोर्ट पहुंची थी, जिसके बाद सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया था। अब दोबारा पद से हटाने का कारण स्पष्ट न होने और तकनीकी कारणों को आधार बनाते हुए आदेश को रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

मनीषा गुलाटी ने सीनियर एडवोकेट चेतन मित्तल के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि उनकी नियुक्ति तय प्रक्रिया के तहत तीन वर्ष के लिए 13 मार्च 2018 को की गई थी। उन्हें 18 सितंबर 2020 से 19 मार्च 2021 तक और फिर बाद में 18 मार्च 2024 तक एक्सटेंशन दे दी गई थी। उन्हें यह एक्सटेंशन भी तय प्रक्रिया के तहत दी गई थी। 

याची ने बताया कि पंजाब सरकार ने 31 जनवरी को यह कहते हुए उनकी एक्सटेंशन के आदेश रद्द कर दिया था कि एक्ट का उल्लंघन कर उन्हें एक्सटेंशन दी गई थी। गुलाटी ने याचिका में कहा था है कि जिस अथॉरिटी और एक्ट के तहत उन्हें नियुक्ति दी गई है, उसी के तहत उन्हें एक्सटेंशन भी दी जा सकती है। ऐसे में उनकी एक्सटेंशन रद्द करने का आदेश गलत है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।