जालंधरः पूर्व पार्षद और बेटे सहित 5 पर मामला दर्ज

जालंधरः पूर्व पार्षद और बेटे सहित 5 पर मामला दर्ज

जालंधर, ENS: तुलसी सैनिटेशन के मालिक पूर्व पार्षद विजय दकोहा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, रामामंडी के पूर्व पार्षद विजय दकोहा, बेटा बॉबी दकोहा, मनीष शंकर, सुभाष तथा एक अज्ञात के खिलाफ मारपीट करने और धमकाने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि इस मामलें में पुलिस ने अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। वहीं थाना रामामंडी के प्रभारी इंस्पेक्टर रविंदर कुमार ने बताया कि पुलिस को दी गई शिकायत में भीमसेन पुत्र रामलाल निवासी अमनपुर तहसील अबोहर जिला फाजिल्का ने बताया कि वह टाइल्स लगाने का काम करता है। उसके मुताबिक पिछले लंबे समय से वह जालंधर के रामामंडी स्थित तुलसी सैनिटेशन से टाइल्स खरीदने हैं।

जहां उसके ठेकेदार ने तुलसी सैनिटेशन के मालिक विजय दकोहा के साथ 300 टाइल्स डब्बे का सौदा किया था। आरोप है कि 2 दिन पहले जब वह टाइल्स खरीदने आए तो तुलसी सैनिटेशन की तरफ से 150 डब्बे भेज दिए गए। ऐसे में जब मिस्रियों ने डिब्बे खोले तो अधिकतर टॉयलेट टूटी हुई थी। जिसकी जानकारी तुलसी सैनिटेशन के मालिक विजेता दकोहा को दी गई। पीड़ित का आरोप है कि उसे समय तो सैनिटेशन के मालिक ने कहा कि बाकी के टाईल्स के डिब्बे में कल भेज देगा और जो टूटी है उसे भी वापस कर लेगा। पीड़ित भीमसेन के मुताबिक शनिवार को जब वह रामामंडी स्थित तुलसी सैनिटेशन पर टूटी टाइल्स वापस करने पहुंचा तो दुकान पर बैठे पूर्व पार्षद विजय दकोहा तथा उनके बेटे बॉबी दकोहा ने उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दिया।

इसी दौरान सुभाष, मनीष शंकर तथा एक अज्ञात युवक भी बुला लिए गए। आप है कि इस दौरान पांचों आरोपियों ने मिलकर उनके सिर पर लकड़ी के दस्ते से हमला कर उसे घायल कर दिया। पीड़ित के अनुसार काफी देर तक जब वह वापस नहीं लौटा तो उसकी लेबर तुलसी सैनिटेशन पर पहुंची तो उक्त हमलावरों ने उन्हें भी दुकान पर बिठा लिया। इसके बाद लेबर के भी गंभीर चोटे मारी गई। इस दौरान उनकी लेबर के मनीष तथा एक अन्य मजदूर पर भी हमला कर घायल कर दिया गया। इसके बाद सूचना मिलने पर ठेकेदार दुकान पर पहुंचा और सभी को मुक्त करवा कर अपने साथ ले गया। पीड़ित के अनुसार इस दौरान ठेकेदार ने उन्हें सिविल अस्पताल में पहुंचाया जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं थाना रामामंडी की पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई गई तो पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ  323 325 342 506 34 आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया।