शिक्षा विभाग का एक्शनः इस नामी स्कूल की मान्यता की रद्द 

शिक्षा विभाग का एक्शनः इस नामी स्कूल की मान्यता की रद्द 

चंडीगढ़ः यूटी प्रशासन के शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के बच्चों को प्रवेश नहीं देने पर सेक्टर-38 स्थित विवेक हाई स्कूल पर एक्शन लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। बताया जा रहा हैकि विभाग ने स्कूल में नये प्रवेश पर रोक लगा दी है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वे इसी सत्र में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं लेकिन परीक्षा देने के बाद वे किसी नजदीकी सरकारी स्कूल में शिफ्ट हो सकते हैं। शिक्षा विभाग के निदेशक हरसुहिन्दर पाल सिंह बराड़ ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। दावा किया गया है कि स्कूल लगातार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और अन्य नियमों का उल्लंघन कर रहा है।

इसलिए शिक्षा विभाग ने 1 अप्रैल 2024 से स्कूल की मान्यता रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है। वर्तमान में विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को ध्यान में रखते हुए सत्र 2023-24 को पूर्ण करने की स्वीकृति दी गई है। यह भी कहा गया है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वे बोर्ड परीक्षा भी दे सकते हैं लेकिन अब से उन्हें इस स्कूल में पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विभाग ने सुझाव दिया है कि अगर परिजन चाहें तो स्कूली बच्चों को नजदीकी सरकारी स्कूल में स्थानांतरित किया जा सकता है। विभाग ने सत्र 2024-25 के लिए दाखिले पर भी रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि स्कूल को हाल ही में प्रवेशित कक्षाओं में प्रवेश के लिए परिवार के सदस्यों से ली गई फीस भी वापस करनी होगी। स्कूल न तो इस सत्र और न ही अगले साल के लिए दाखिला ले सकेंगे।