बाल मजदूरी करवाना कानूनी अपराध : कुमलदीप सिंह

बाल मजदूरी करवाना कानूनी अपराध : कुमलदीप सिंह
ऊना/ सुशील पंडित: जिला बाल संरक्षण अधिकारी कमलदीप सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग दिल्ली के आदेशानुसार 10 दिसम्बर तक मनाए जा रहे पखवाडे़ के तहत चिंतपूर्णी मंदिर परिसर व बाजार, नकडोह, दौलतपुर चौक, बस अड्डा दौलतपुर, बने दी हट्टी और गगरेट में निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि इस मौके पर व्यापार मंडल चिंतपूर्णी के साथ बैठक की और सभी दुकानदारों को बाल श्रम अधिनियम 1986 बारे जागरूक किया तथा बताया कि बाल मजदूरी करवाना कानूनी अपराध है। उन्होंने बताया कि यदि बाल श्रम कानूनों की उल्लंघना करता है तो उसे 20 से 50 हज़ार तक जुर्माना तथा दो साल की सजा का प्रावधान भी है। इस दौरान जिला श्रम अधिकारी सोहन लाल जलोटा व श्रम निरीक्षक नवीन कुमार उपस्थित रहे।