बड़ी ख़बरः ड्रोन और छोटे एयरप्लेन से हो सकता है आंतकी हमला, अलर्ट जारी

बड़ी ख़बरः ड्रोन और छोटे एयरप्लेन से हो सकता है आंतकी हमला, अलर्ट जारी

मुंबईः महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक बार फिर से आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया है। आतंकवादी ड्रोन और छोटे एयरप्लेन से मुंबई में आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए मुंबई में फिलहाल ड्रोन के उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है, साथ ही वीवीआईपी लोगों पर हमले के खतरे को देखते हुए उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है।

ड्रोन उड़ाने पर लगाई पाबंदी

आंतकी मुंबई में रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट से हमला करने की फिराक में हैं। सूत्रों की मानें तो आतंकी मुंबई की फेमस जगहों को टारगेट करने के साथ-साथ वीवीआईपी को भी निशाना बना सकते हैं। पुलिस ने एहतियातन सुरक्षा के मद्देनजर मुंबई में ड्रोन के उड़ाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। मुंबई पुलिस द्वारा जारी आदेश में साफ कहा गया है कि अगर कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे आईपीसी की धारा 188 के तहत सजा दी जाएगी।

मुंबई पुलिस ने 12 दिसंबर तक लगाई पाबंदी

ग्रेटर मुंबई पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी तत्व ड्रोन, रिमोट कंट्रोल्ड माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, पाराग्राइडर्स का इस्तेमाल कर हमला कर सकते हैं। आतंकी इनके जरिए वीवीआईपी को भी निशाना बना सकते हैं। इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर अगले 30 दिनों तक प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स से लेकर हॉट एयर बैलून समेत इन सभी चीजों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। इस दौरान केवल मुंबई पुलिस ही एरियल सर्विलांस कर सकती है। यह आदेश 13 नवंबर से 12 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा।

4 नवंबर को भी मिली थी धमकी

इस महीने मुंबई में आतंकी हमले की धमकी का यह दूसरा मामला है। इससे पहले 4 नवंबर को मुंबई पुलिस को कंट्रोल रूम में हाजी अली दरगाह को आतंकी हमला करने की धमकी मिली थी। हाजी अली दरगाह पर आतंकी हमली की धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने अलर्ट जारी किया था। उसके बाद पुलिस की एक टीम दरगाह पर पहुंचकर बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्वकॉड वैन के जरिए पूरे इलाके की छानबीन की, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला था। पुलिस ने मामले की छानबीन में पाया कि दरगाह पर आतंकी हमले की धमकी देने वाला शख्स दिमागी तौर पर बीमार था।