पंजाब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, कैबिनेट मंत्री तरनतारन समेत 9 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

पंजाब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, कैबिनेट मंत्री तरनतारन समेत 9 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
पंजाब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, कैबिनेट मंत्री तरनतारन समेत 9 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

तरनतारनः पंजाब में आप सरकार के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां, और डिप्टी स्पीकर जय किशन रोड़ी सहित 9 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए। दरअसल, जिलें में दो साल पहले हुए जहरीली शराब कांड के मामले में आम आदमी पार्टी के वर्करों, विधायकों द्वारा उस समय जिला प्रशासनिक काम्पलैक्स में धरना देते हुए हाईवे जाम किया गया था, तब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए थे। इस मामले में माननीय अदालत में चल रहे केस संबंधित बीती 26 अगस्त को गैर-उपस्थित होने संबंधित दी गईं अर्जियों को खारिज करते हुए माननीय अदालत ने  9 के गैर-खिलाफ जमानती वारंट जारी किया हैं।

इनमें विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां, डिप्टी स्पीकर जय किशन रोड़ी, कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, हरभजन सिंह ईटीओ, गुरमीत सिंह मीत हेयर, विधायक दलबीर सिंह टौंग, विधायक मनजीत सिंह बिलासपुर, विधायक कुलवंत सिंह पंडोरी, 1 वर्कर सहित कुल 9 के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए है। इनके द्वारा अगली जमानत हासिल करने के लिए हाई कोर्ट की मदद लेने संबंधित तैयारी शुरु कर दी गई है। जानकारी के अनुसार बीती 26 अगस्त को केस की सुनवाई के लिए माननीय बगीचा सिंह की अदालत द्वारा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर सहित मंत्रियों को पेश होने संबंधित बोला गया था, परंतु 2 विधायकों, कुछ वर्करों के अलावा बाकी कोई भी व्यक्ति माननीय अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। वकीलों के माध्यम से गैर-उपस्थित रहने वाले मंत्रियों, विधायकों, वर्करों द्वारा अपनी अर्जियां पेश की गईं।

माननीय अदालत ने इन अर्जियों को खारिज करते हुए स्पीकर कुलतार सिंह संधवां, डिप्टी स्पीकर जय किशन रोड़ी, कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, हरभजन सिंह ईटीओ, गुरमीत सिंह मीत हेयर, विधायक दलबीर सिंह टौंग, मनजीत सिंह बिलासपुर, कुलवंत सिंह पंडोरी सहित 1 वर्कर के गैर-जमानती वारंट जारी करने संबंधित सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई है। आप नेताओं द्वारा अदालत में पेश होने वाले वकील बूटा सिंह को किए गए सवालों दौरान उन्होंने बताया कि बीती 26 अगस्त को गैर-उपस्थित रहने वाले मंत्रियों, विधायकों की अर्जियों को माननीय अदालत द्वारा न-मंजूर करने का आदेश जारी कर दिया गया। गौरतलब है कि विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां द्वारा बिना मंजूरी लिए विदेश जाना व अदालत में गैर-उपस्थित रहना बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है।