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भाखड़ा बांध विस्थापितों के प्लाॅट आवंटन संबंधी आपत्तियां एक माह में कर सकते हैं दर्ज – एडीसी

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ऊना, सुशील पंडित : उपायुक्त रिसेटलमेंट, फतेहाबाद(हरियाणा) से प्राप्त जानकारी के अनुसार भाखड़ा बांध विस्थापित 27 पात्र परिवारों को आवासीय प्लॉटों का आवंटन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा पारित आदेशों की अनुपालन में ग्राम देसू जोधां, तहसील डबवाली, जिला सिरसा (हरियाणा) में 18 मार्च, 2026 को आयोजित संयुक्त जलसा आम के दौरान उपस्थित सभी हाजिरीनों की सहमति से पूर्ण की गई है। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) ऊना ने दी

इस सूची में जिला ऊना और बिलासपुर के कुल 26 पात्र आबंटी शामिल हैं। इनमें ऊना के धियान सिंह और नारायण देवी सहित बिलासपुर के विभिन्न गांवों—बड़गांव, डोहक, बहल फतुआ, कथोन, कुटेहड़ा और मटला—के पात्र लाभार्थियों के नाम शामिल हैं। साथ ही, शिवाला चेला गंगागिर (पुरुषार्थी कमेटी भाखड़ा औस्टीज) को भी इस आबंटन में शामिल किया गया है।

इशांत जसवाल ने बताया कि आबादी प्लाटों के आवंटन संबंधी प्रक्रिया में यदि किसी भाखड़ा बांध विस्थापित/आबंटी को कोई आपत्ति है तो वे एक माह के भीतर अपनी आपत्ति कार्यालय उपायुक्त रिसेटलमेंट, फतेहाबाद(हरियाणा) में दर्ज करवा सकते हैं। अन्यथा एक माह पूर्ण होने के उपरांत उक्त प्लाटों के आवंटन की कार्रवाई के अनुसार तीन परता पर्ची अलाटमेंट तैयार कर दी जाएगी।

 

 

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