ट्रक यूनियन की हड़ताल को लेकर केंद्र सरकार का आया बड़ा बयान , देखे वीडियो

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 नई दिल्ली : देशभर में जारी ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल पर देर शाम राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार और ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बीच सुलह हो गई है। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ट्रक ड्राइवरों से अपील की है कि वह काम पर लौटें। बता दें कि गृह सचिव और ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बीच कई घंटों तक की चर्चा के बाद यह हल निकला है। सरकार ने बताया कि हिट एंड रन कानून अभी लागू नहीं होगा। कानून लागू होने से पहले बात होगी।

अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस की बैठक पर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, "हमने आज अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं, हम ये भी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) लागू करने से पहले अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। 

हिट-एंड-रन' मामलों के लिए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत जेल और जुर्माने की सज़ा के कड़े प्रावधान है जिसके खिलाफ कुछ ट्रक, बस और टैंकर संचालकों ने सोमवार को तीन दिवसीय हड़ताल शुरू की। लगभग एक लाख ट्रक तेल कंपनी डिपो से पेट्रोल पंप और गैस वितरण एजेंसियों तक पेट्रोल और डीजल के साथ-साथ एलपीजी की आपूर्ति करते हैं। हड़ताल से कुछ पश्चिमी और उत्तरी राज्यों में ट्रकों की आवाजाही प्रभावित हुई है। एलपीजी ले जाने वाले ट्रकों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है।

औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में प्रावधान है कि लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनने वाले और पुलिस या प्रशासन के किसी भी अधिकारी को सूचित किए बिना भागने वाले वाहन चालकों को 10 साल तक की सजा या सात लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। ट्रक चालकों ने कहा कि ज्यादातर ट्रक चालक छोटी-मोटी दुर्घटनाओं के बाद भी भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें भीड़ द्वारा पीटने और अपनी जान का डर होता है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर भीड़ को सजा नहीं मिलती जबकि चालकों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान अनुचित है।