पंजाबः SHO और ASI के खिलाफ जारी हुए गैर जमानती वारंट 

पंजाबः SHO और ASI के खिलाफ जारी हुए गैर जमानती वारंट 

लुधियानाः पंजाब के लुधियाना में हिन्दू नेता कनौजिया के मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, पुलिस ने एक मामले में हिंदू नेता पर एफआईआर दर्ज की थी। जिसके बाद हिंदू नेता ने कोर्ट की शरण ली थी। वहीं इस मामले को लेकर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट करण अग्रवाल की कोर्ट ने PO स्टाफ के इंचार्ज और एक पुलिस चौकी के प्रभारी के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए है। इन पुलिस अधिकारियों ने 6 जून, 2022 को हिन्दू नेता ऋषभ कनौजिया पर एफआईआर दर्ज की थी कि उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध किया है। इस मामले में दोनों पुलिस अधिकारी अपने बयान दर्ज करवाने के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे।

दोनों पुलिस कर्मचारी इस मामले में गवाह हैं। कोर्ट ने अगले आदेश तक दोनों पुलिसकर्मियों का एक तिहाई वेतन काटने का भी आदेश जारी किया है। मामले में अब अगली सुनवाई 16 नवंबर को है। PO स्टाफ के एसएचओ कमलजीत सिंह और एएसआई जसवीर सिंह के खिलाफ जमानती वारंट बिना निष्पादन (एग्जीक्यूशन) के लौटाए जाने के बाद अदालत ने ये आदेश जारी किए है। आदेशों में कोर्ट ने कहा है कि गवाह एसएचओ कमलजीत सिंह और एएसआई जसवीर सिंह के खिलाफ जारी जमानती वारंट वापस मिल गए। इससे पहले भी वारंट बिना निष्पादित (एग्जीक्यूट) हुए वापस आ गए थे।

इन परिस्थितियों में, कोर्ट का मानना ​​है कि गवाह जानबूझकर कानून की प्रक्रिया से बच रहे हैं और इन गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अधिक कठोर तरीका इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। जिस कारण गवाहों को 16 नवंबर के लिए गैर-जमानती वारंट के माध्यम से तामील कराया जाए और इन गवाहों का एक तिहाई वेतन भी अगले आदेश तक काटने के आदेश दिए हैं।