पंजाबः इस मामले में आप विधायक को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

पंजाबः इस मामले में आप विधायक को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

लुधियानाः पंजाब के लुधियाना जिले के कस्बा जगराओं की विधायक सरबजीत कौर माणूके की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एनआरआई की कोठी के मामले में पहले विपक्ष ने आप विधायक का घेराव किया था। जिसके बाद एनआरआई की कोठी पर कब्जा करने का मामला एक बार फिर सरगर्म हो गया है। हाईकोर्ट ने इस केस में चालान पेश करने पर अभी रोक लगा दी है। दरअसल, पीड़िता अमरजीत कौर की पुलिस सुनवाई नहीं कर रही, इस कारण उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली है।हाईकोर्ट ने विधायक सरबजीत कौर माणूके सहित 9 लोगों को इस केस में नोटिस भेजा गया है। वहीं बड़ी बात यह है कि सीबीआई को भी इस केस में पार्टी बनाया गया।

पीड़िता ने अदालत से अपील की है कि केस की जांच सीबीआई से करवाई जाए, जिसके चलते CBI को भी हाईकोर्ट ने नोटिस भेज दिया है। इस मामले की अगली तारीख 2 नवंबर 2023 तय की गई है। एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर वकील इशान गुप्ता ने बताया कि सेक्शन 482 CRPC के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले में कर्म सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा अशोक नामक व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें उसने लिखा है कि जाली पावर ऑफ अटार्नी बनवाकर मुझे सेल डीड करवाई गई है। इशान के मुताबिक, यह एफआईआर आंखों को धोखा देने वाली है।

दोनों की मिलीभगत के साथ यह मामला दर्ज करवाया गया है। बिना किसी कंटेंट के यह मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के साथ मिल कर आरोपियों ने अपनी छवि को बचाने के लिए यह एफआईआर दर्ज करवाई है। मामला दर्ज होने के करीब एक महीने बाद आरोपी अशोक कुमार को लुधियाना अदालत से जमानत भी मिल गई थी। पुलिस अधिकारियों के बयान भी सामने आए हैं कि मामले में समझौता हो गया है। कर्म सिंह भी बयान देता है कि उसका समझौता हो गया, लेकिन जो असली पीड़ित महिला एनआरआई अमरजीत कौर है। उनका कहीं कोई बयान या हस्ताक्षर तक पुलिस ने नहीं करवाया।