पंजाबः गणंतत्र दिवस पर तिरंगा फहराने से पहले कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को लेकर आया कोर्ट का फैसला

पंजाबः गणंतत्र दिवस पर तिरंगा फहराने से पहले कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को लेकर आया कोर्ट का फैसला

संगरूरः पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका का हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया है। वहीं आज संगरूर की सेशन कोर्ट अमन अरोड़ा की सजा पर रोक को लेकर सुनवाई हुई। जहां कैबिनेट मंत्री को गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले कोर्ट ने राहत दे दी है। मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने उन्हें 15 साल पुराने पारिवारिक मामले में हुई दो साल की सजा पर रोक लगा दी है। ऐसे में साफ हो गया है कि अब वह 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर अमृतसर में तिरंगा फहरा पाएंगे।

वहीं, दूसरी तरफ इस मामले में अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। जहां पर उच्च अदालत में सरकार द्वारा संगरूर अदालत के फैसले की सौंपी जाएगी। बता देंकि इससे पहले याचिका दाखिल करते हुए संगरूर निवासी अनिल कुमार तायल ने हाईकोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट 2013 में अपने आदेश में यह स्पष्ट कर चुका है कि यदि कोई अदालत द्वारा किसी जन प्रतिनिधि को दो वर्ष या अधिक के लिए सजा सुनाती है तो जनप्रतिनिधि एक्ट के अनुसार वह अयोग्य माना जाएगा। जिसके चलते संगरूर की अदालत ने मंत्री अमन अरोड़ा को आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए 21 दिसंबर, 2023 को दो वर्ष की सजा सुनाई थी।

याची ने कहा था कि सजा सुनाते ही उन्हें अयोग्य करार दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। याची ने 26 दिसंबर को इस संबंध में मांगपत्र भी दिया था, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। 5 जनवरी को राज्यपाल ने मुख्यमंत्री व विधानसभा को पत्र लिखकर इस बारे में कार्रवाई को कहा था, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ।