पंजाबः निलंबित AIG मालविंदर सिंह सिद्धू को लेकर आया कोर्ट का फैसला 

पंजाबः निलंबित AIG मालविंदर सिंह सिद्धू को लेकर आया कोर्ट का फैसला 

चंडीगढ़ः पूर्व एआईजी ह्यूमन राइट्स मालविंदर सिंह सिद्धू को मोहाली कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। डीएसपी से मारपीट के मामले में मलविंदर सिंह को जमानत मिल गई है। विजिलेंस ब्यूरो की ओर से रोपड़ जेल में बंद निलंबित एआईजी मालविंदर सिंह सिद्धू को आज मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि 30 अक्टूबर को विजिलेंस ब्यूरो ने एआईजी मालविंदर सिंह सिद्धू और दो अन्य लोगों के खिलाफ जबरन वसूली, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इससे पहले मामले की जांच कर रहे विजिलेंस ब्यूरो के डीएसपी के साथ मारपीट करने के आरोप में मालविंदर सिंह सिद्धू के खिलाफ मोहाली में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद से वह रोपड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।

गौरतलब है कि मालविंदर सिंह को हाल ही में विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। मालविंदर सिंह को आय से अधिक संपत्ति और आपराधिक मामलों की जांच में शामिल होने के लिए मोहाली विजिलेंस मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आरोप थे कि वह एक वॉयस रिकॉर्डर को छुपाकर विजिलेंस के कार्यालय पहुंचे। इस बीच, आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने अधिकारियों के साथ हाथापाई की और घटना का विवरण दर्ज करने के लिए दस्तावेज भी फाड़ दिए। जिसके बाद विजिलेंस विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पुलिस बुला ली। इस मामले को लेकर डीएसपी बरिंदर सिंह ने कहा कि उसके खिलाफ मोहाली पुलिस स्टेशन फेज-8 में गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।