नाबालिगा के साथ छेड़छाड़ मामले में अदालत का फैसला

नाबालिगा के साथ छेड़छाड़ मामले में अदालत का फैसला

आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए सजा व जुर्माना 

ऊना/ सुशील पंडित : जिला के विशेष न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) ऊना श. भुवनेश अवस्थी की अदालत ने सोमवार को अहम फैसला सुनाते हुए नाबालिगा के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपित व्यक्ति को दोषी करार देते हुए सजा व जुर्माना किया गया। जिला न्यायवादी सोहन सिंह कौंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि गगरेट क्षेत्र के अंबोटा गांव के व्यक्ति राज कुमार उर्फ ​​रिंकू पुत्र रशपाल निवासी वार्ड नंबर, तहसील घनारी को नाबालिगा के साथ छेड़छाड़ करने को लेकर अदालत में तेरह गवाहों का परीक्षण किया गया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एल.डी. विशेष अदालत ने आरोपित को भादंस की धारा 354-ए और पोक्सो अधिनियम की धारा 8, 12 के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाने के साथ ही जुर्माना किया गया हैं। अदालत द्वारा आरोपित को एक साल का कठोर कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना किया गया हैं। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास होगा। जबकि इस मामले में ही आरोपित को तीन साल का साधारण कारावास और 500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। पोक्सो एक्ट की धारा आठ के तहत 10 हजार रुपए जुर्माना किया गया।

जुर्माना अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास होगा। इसके अलावा एक वर्ष का साधारण कारावास और 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। पोक्सो की धारा 12 के तहत पांच हजार रुपए जुर्माना किया गया। जुर्माना अदा न करने पर दो महीने के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आरोपित ने 28 दिसंबर 2020 को एक नाबालिगा को अपनी दुकान पर जबरन पकड़ लिया। जिस पर नाबालिगा ने काफी शोर मचाया था। आरोपित ने नाबालिगा को काफी डराया धमकाया। उसके बाद पीड़िता के स्वजनों ने चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 पर संपर्क करके इस घिनौनी घटना की जानकारी दी और पीड़िता ने पुलिस में शिकायत सौंपी। उसके बाद गगरेट पुलिस थाना में पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस संबंध में आरोपित के खिलाफ 4 जनवरी 2021 को शिकायत दर्ज करके कार्रवाई शुरु की थी।