देवर भाभी में हुई मारपीट मामले में अदालत ने सुनाई सजा
विभिन्न धाराओं के तहत चार वर्ष कारावास व 10 हजार रूपये जुर्माना
ऊना/ सुशील पंडित : एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अम्ब निरंजन सिंह की अदालत ने आदर्श नगर अम्ब में अपने भाई व भाभी के साथ मारपीट के एक मामले में आरोपित व्यक्ति को दोषी मानते हुए विभिन्न धाराओं के तहत चार वर्ष के कारावास के साथ 10 हजार रूपये जुर्माना व जुर्माना न भुगतने पर दोषी को 15 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी शिखा राणा ने बताया कि शिकायतकर्ता सीमा देवी ने पुलिस थाना अम्ब में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 28 अक्टूबर, 2011 शाम करीब सवा छह बजे वह अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी।इस दौरान उसका पति बाहर सामान खरीद रहा था। आरोप था कि जब वह कपड़े बदलकर हटी तो उसका जेठ कमरे में आ गया और जमीनी विवाद के चलते उसके साथ वहस करने लगा। इसपर जब उसने आरोपित को उसके पति से बात करने के लिए कहा तो उसने गुस्से में आकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर जब पति बीच बचाव करने आया तो आरोपित ने उसके पति के साथ भी मारपीट की।
सहायक जिला न्यायवादी शिखा राणा ने बताया कि सीजेएम अम्ब ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को आरोपित सोमेश कुमार को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 354 के तहत एक वर्ष के कारावास के साथ दो हजार रूपये जुर्माना, जुर्माना न भुगतने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास के अलावा धारा 325 के तहत चार साल की सजा के साथ दो हजार रूपये जुर्माना, जुर्माना न भुगत पाने की सूरत में 15 दिन का अतिरिक्त कारावास, धारा 427 के तहत छह महीने की सजा के साथ दो हजार रूपये जुर्माना, जुर्माना न भुगतने की सूरत में 15 दिन का अतिरिक्त कारावास, धारा 452 के तहत चार वर्ष के कारावास दो हजार रूपये जुर्माना, जुर्माना न भुगतने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास व धारा 506 के तहत तीन वर्ष के कारावास के साथ दो हजार रूपये जुर्माना व जुर्माना न भुगतने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई है। अदालत के आदेश के अनुसार यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।