प्लॉट खरीदने से पहले हो जाएं सावधान! ADA ने जारी किए अवैध कॉलोनियों के नाम

प्लॉट खरीदने से पहले हो जाएं सावधान! ADA ने जारी किए अवैध कॉलोनियों के नाम

अमृतसरः अगर आप अमृतसर में जमीन या कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो आपके लिए यह खबर अहम है। दरअसल, अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी (ADA Amritsar) की ओर से जारी की गई अवैध कॉलोनियों की सूची को एडीए की वेबसाइट पर जारी की गई है। एडीए ने 100 से ज्यादा अनधिकृत कालोनियों की सूची जारी की है, ताकि लोग इन कालोनाइजरों के चंगुल में फंसकर अपनी खून पसीने की कमाई न फंसा लें। उल्लेखनीय है कि जिले में लगातार बन रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। जिन कॉलोनाइजरों की ओर से नियमों के मुताबिक अपनी औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई हैं और संबंधित फीसें अदा नहीं की गई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

शुक्रवार को ही निगम ने मजीठा रोड पर कार्रवाई करते हुए बन रही अवैध कॉलोनी को गिरा दिया था। इसके साथ ही एडीए व निगम लगातार लोगों को भी जागरूक करने में लग गया है कि जिले में बन रही विभिन्न कॉलोनियों में प्रॉपर्टी की खरीद करते समय अच्छे से जांच लें कि कहीं कॉलोनी अवैध तो नहीं है। आम नागरिक प्लॉट आदि खरीदने से पहले जांच लें कि जहां पर वह लोग प्रॉपर्टी की खरीद कर रहे हैं। वह सभी नियमों को पूरा करती भी है या नहीं। एडीए ने करीब सौ से ज्यादा अनधिकृत कॉलोनियों की सूची जारी की है, जहां नियमों को ताक पर रखकर निर्माण किया गया है। ऐसे में एडीए द्वारा लगातार कॉलोनाइजरों व प्लॉट खरीदने व निर्माण करवाने वाले लोगों को नोटिस भी भेजे जा रहे हैं और साथ ही समय-समय पर कार्रवाई भी की जा रही है।

इस बारे में बात करते हुए जिला टाउन प्लान (डीटीपी) गुरसेवक सिंह ने बताया कि कुछ कॉलोनाइजरों की ओर से एडीए के नियम पूरे किए बिना ही कॉलोनियां काटी गई हैं। इन कॉलोनाइजरों की ओर से पापरा एक्ट 1995 के तहत लाइसेंस भी नहीं लिया गया है। 2018 में पंजाब सरकार द्वारा कॉलोनियों को रेगुलर करवाने के लिए पॉलिसी लॉन्च की थी। लेकिन उसके मुताबिक भी कॉलोनियों को रेगुलर नहीं किया गया है। गुरसेवक सिंह ने बताया कि जिन कॉलोनाइजरों ने सरकार के तय नियमों का पालन नहीं किया है, उनका पता लगाकर नोटिस भेजे जा रहे हैं। अगर कोई तय समय के दौरान अपनी औपचारिकताएं पूरी कर लेता है तो उसे लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। लेकिन जो तय समय पर अपनी औपचारिकताएं पूरी नहीं करते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

गांव बुढ्ढा थेह, बाबा फतेह सिंह एनक्लेव चमियारी, गुरु नानक एवेन्यू चौगावां, दीप एनक्लेव चौगावां, एस्मा एस्टेट गौंसाबाद, हेरिटेज सिटी गुमानपुरा, ड्रीम सिटी हर्षाछीना, ब्लाक हेर में बनी कालोनी, मैपल सिटी काला घन्नुपुर, ग्रीन विल्ला मानांवाला, ग्रीन फार्म मानांवाला, अमृत एवेन्यू नाग कलां, आरएमएस एस्टेट नंगल पन्नुआ, पायनर एनक्लेव नंगली, सेलिब्रेशन विहार नंगली, आशियाना एस्टेट नंगली, गुरु नानक एवेन्यू नवां पिंड, अंबे विल्ला पंडोरी वड़ैच, न्यू टांगरा एन्कलेव टांगरा, डायमंड एस्टेट उमरानंगल है। इसके अलावा मानांवाला, टांगरा, सोहियां कलां, नवां पिंड, गौंसाबाद, नंगली, काला घन्नुपुर, खैराबाद, मुरादाबाद नाग कलां में बहुत सारी कालोनियां बनी हैं, जोकि पूरी तरह से अवैध हैं। इन कालोनियों के नाम नहीं रखे गए हैं। इसके लिए केवल इलाकों के नाम दिए गए हैं।