चेक बाउंस होने पर अदालत ने एक व्यक्ति को 3 माह का कारावास और 3 लाख 20 हजार रुपये जुर्माने की सुनाई सजा 

चेक बाउंस होने पर अदालत ने एक व्यक्ति को 3 माह का कारावास और 3 लाख 20 हजार रुपये जुर्माने की सुनाई सजा 

बद्दी/सचिन बैंसलः चेक बाउंस होने पर नालागढ़ की अदालत ने एक व्यक्ति को तीन माह की कारावास और 3 लाख 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अधिवक्ता मनीष डडवाल ने बताया कि  थाना गांव के गीता राम ने भुड्ड स्थित ग्रामीण बैंक से 4 लाख 25 हजार  रुपये का ऋण लिया था। उसने बैंक को 2 लाख 80 हजार रुपये का चेक दिया था जो बाउंस हो गया।  बैंक ने गीता राम के खिलाफ अदालत में याचिका दर्ज की। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए नालागढ़ की अदालत ने 3 माह की कारावास और 3 लाख 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।