फोटोयुक्त मतदाता सूचियां निरीक्षण हेतू 20 अप्रैल तक निःशुल्क उपलब्ध 

फोटोयुक्त मतदाता सूचियां निरीक्षण हेतू 20 अप्रैल तक निःशुल्क उपलब्ध 

20 अप्रैल तक दाखिल किए जा सकते हैं दावे व आक्षेप 

ऊना/सुशील पंडित : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का 1 अप्रैल, 2023 की अहर्ता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान जिला के प्रत्येक मतदान केन्द्र पर तथा संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) के कार्यालयों में 20 अप्रैल तक फोटोयुक्त मतदाता सूचियां निरीक्षण हेतू उपलब्ध रहेंगी। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने दी। 
डीसी ने बताया कि 20 अप्रैल तक संबंधित मतदान केंद्र मंे जाकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि की शुद्धि करवाने, मतदाता सूची से अपात्र/मृत व्यक्तियों के नाम हटाने या निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र पर नाम स्थानांतरित करवाने हेतू समुचित प्ररूप भरकर दावे/आक्षेप संबंधित अभिहित अधिकारियों/बूथ लेवल अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 8 व 9 अप्रैल तथा 15 व 16 अप्रैल को विशेष अभियान के अंतर्गत प्रारूप प्रकाशित मतदाता सूची के संबंधित भाग की प्रति अभिहित अधिकारियों/बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा उपस्थिित नागरिकों एवं बूथ लेवल एजेंटों की उपस्थिति में पढ़ी जाएगी ताकि मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित किया जा सके।  उपायुक्त ने कहा कि 1 अप्रैल, 2023 को अठारह वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले या इससे अधिक आयु के पात्र नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं।
 
उन्होंने बताया कि वर्तमान फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में कोई भी व्यक्ति अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि विभागीय वेबसाईट ीजजचेरूध्ध्बमवीपउंबींसण्दपबण्पद पर कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाईन मोबाईल ऐप वीएचए व राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल एनवीएसपी में ई-रजिस्टेªशन की सुविधा भी उपलब्ध हैं जिसमें आॅनलाईन माध्यम से फाॅर्म भरे जा सकते हैं। उपायुक्त राघव शर्मा ने जिला के समस्त नागरिकों, स्थानीय राजनैतिक दलों, गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों, महिला मंडलों, युवा मंडलों से आहवान किया है कि वे 5 अप्रैल को प्रकाशित फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के प्रारूप का निरीक्षण कर लें तथा पात्र व्यक्तियों के नाम दर्ज करने तथा अपात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाने में अपना पूरा सहयोग करें। उन्होंने बताया कि सभी प्राप्त दावों व आक्षेपों का निपटारा संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा 28 अप्रैल तक सुनिश्चित करके 10 मई को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।