जालंधरः पटाखा बेचने वालों के लिए DCP ने जारी किए आदेश, इस दिन निकलेगा ड्रॉ

जालंधरः पटाखा बेचने वालों के लिए DCP ने जारी किए आदेश, इस दिन निकलेगा ड्रॉ

जालंधर, ENS: दिवाली के मद्देनजर शहर में पटाखों को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सख्त हो गए हैं। शुक्रवार को डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर अंकुर गुप्ता द्वारा जारी किए गए आदेशों में उन्होंने पटाखा बेचने वालों को लेकर हिदायतें जारी की हैं। उन्होंने कहा- पटाखे की दुकान लगाने के इच्छुक लोग अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। अस्थाई लाइसेंस ड्रॉ के माध्यम से जारी किया जाएगा। वहीं, लाइसेंस अप्लाई करने वाले की उम्र 18 साल से काम नहीं होनी चाहिए।

बल्टन पार्क में पटाखा बेचने के लिए जारी आदेशों में डीसीपी अंकुर गुप्ता ने बताया कि जो भी व्यक्ति बल्टन पार्क में अपनी दुकान लगाकर पटाखा बेचना चाहता है, तो उसके पास जीएसटी नंबर होना अनिवार्य है। जीएसटी नंबर के बिना किसी भी पटाखा बेचने वाले को लाइसेंस नहीं जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लाइसेंस प्राप्त करने के लिए असलहा लाइसेंस शाखा, जालंधर पुलिस से पत्र अप्रूव करवाना होगा। जिसकी तिथि 21 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक की है। रोज सुबह 9:00 बजे से लेकर शाम 5:00 बजे तक अपना आवेदन जमा करवा सकेंगे। जिसके बाद इस संबंध में ड्रॉ 30 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे रैड क्रॉस भवन जालंधर में निकाला जाएगा। वहीं, अगर इसे लेकर कोई भी उल्लंघन हुआ तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी।