बीयर और शराब पीना होगा महंगा, इस दिन से लागू होगी नई कीमतें

बीयर और शराब पीना होगा महंगा, इस दिन से लागू होगी नई कीमतें

उत्तर प्रदेशः शराब के शौकीनों को अब अपनी जेब और ढ़ीली करनी पड़ेगी। 1 अप्रैल 2023 से नई शराब नीति लागू होने के कारण पूरे यूपी में शराब महंगी हो जाएगी। योगी सरकार ने नई आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दुकानों व मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। नए नियमों में न्यून्तम गारंटी कोटे में 10 फीसदी की बढ़ोतरी का भी प्रावधान है। माना जा रहा है कि नई आबकारी नीति लागू होने के बाद देसी शराब में 5 रुपये, अंग्रेजी शराब में 10 रुपये और बीयर में 6 से 7 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। 

शराब बिक्री के समय में हो सकती है बढ़ोतरी

इस बीच, शराब कारोबारियों ने सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक बिक्री का समय बढ़ाकर रात 11 बजे करने की वकालत की। हालांकि, नई नीति के तहत समय समान रहेगा। यह बिक्री के समय को विशेष अवसरों पर पूर्व अनुमति के साथ बढ़ाने की अनुमति देता है। विशेष अवसर जिसके लिए शराब की बिक्री का समय बढ़ाया जा सकता है, अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है।

45 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य किया निर्धारित

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए देशी शराब के न्यूनतम गारंटी कोटा (MGQ) में 10% की वृद्धि के साथ-साथ मॉडल शॉप पर कैंटीन सुविधा चलाने का शुल्क 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया है। बता दें कि MGQ स्टॉक की वह राशि है जो एक देशी शराब विक्रेता को सरकार से खरीदनी होती है। नये वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग ने 45 हजार करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है।

नोएडा और गाजियाबाद के रेस्टोरेंट में और महंगी होगी शराब

वहीं, बड़े शराब कारोबारी व गोदाम संचालकों के लिए लाइसेंस शुल्क व प्रतिभूति में वृद्धि की गई है। मास्टर वेयरहाउस के पंजीकरण व नवीनीकरण फीस में भी वृद्धि की गई है। इसके अलावा गौतमबुद्धनगर के प्राधिकरण क्षेत्र, लखनऊ व गाजियाबाद के नगर निगम क्षेत्र तथा इसकी परिधि से पांच किलोमीटर तक नगरीय व ग्रामीण दोनों क्षेत्र में स्थित होटल, रेस्टोरेंट व क्लब बार लाइसेंस के लिए एक विशेष श्रेणी बनाते हुए इनकी फीस में वृद्धि की गई है। इससे अन्य शहरों की तुलना में नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), लखनऊ व गाजियाबाद में होटल, रेस्टोरेंट व क्लब में शराब व बीयर महंगी होगी।