आवश्यक वस्तुओं की बिक्री दरें निर्धारित, डीसी ने जारी की अधिसूचना

आवश्यक वस्तुओं की बिक्री दरें निर्धारित, डीसी ने जारी की अधिसूचना

ऊना/ सुशील पंडित: जमाखोरी व मुनाफाखोरी रोकथाम अधिनियम के तहत जिला दण्डाधिकारी ऊना राघव शर्मा ने अधिसूचना जारी करते हुए ज़िला ऊना में आवश्यक वस्तुओं की अधिकतम बिक्री दरें तय की हैं। अधिसूचना के अनुसार अब ज़िला ऊना में बकरी व भेडा मांस की अधिकतम बिक्री 500 रूपये प्रतिकिलो, सूअर मीट 250 रूपये, चिकन ब्रायलर 220, जीवित चिकन 150 तथा ड्रैसड चिकन 210 रूपये प्रतिकिलो के भाव बेचा जा सकेगा। जबकि मछली का मूल्य मत्स्य विभाग द्वारा तय दर के अनुसार ही रहेगा। इसके अलावा दूध 60 रूपये लीटर, पनीर 320 रूपये किलो तथा दही के लिए 70 रूपये किलोग्राम की नई दर निर्धारित की गई है। 


वैज फुल डाइट 80 रूपये में 
अधिसूचना के अनुसार होटल ढाबा पर मिलने वाले चावल, चपाती, दाल, सब्जी व कड़ी के साथ फुल डाइट की दर 80 रूपये तथा हॉफ 50 रूपये निर्धारित की गई है। चपाती तवा 7 रूपये व तंदूरी 8 रूपये में बिकेगा। स्पैशल सब्जी प्लेट की अधिकतम कीमत 70 रूपये, चावल प्लेट 50, रायता 50 रूपये, मीट प्लेट 5 पीस के साथ 130 रूपये, चिकन प्लेट 5 पीस के साथ 110 रूपये, चना भटूरा 2 भटूरा व चने 55 रूपये, चना प्लेट दो समोसे के साथ 50 रूपये में बेची जा सकेगी। अधिसूचना में सभी दुकानदारों के लिए कैश मीमो जारी करना अनिवार्य किया गया है, जिसकी एक डुप्लीकेट प्रति निरीक्षण के लिए दुकानदार के पास होनी आवश्यक है। इसके अलावा दुकानदार को हस्ताक्षरित बिक्री वस्तुओं की अपग्रेड रेट लिस्ट दुकान के प्रवेश द्वार के सामने प्रदर्शित करनी होगी। यह अधिसूचना टूरिज्म विभाग से पंजीकृत होटल व रेस्तरां के लिए मान्य नहीं है।