जालंधर में धारा 144 हुई लागू, जाने मामला 

जालंधर में धारा 144 हुई लागू, जाने मामला 

जालंधर, ENS: महानगर में धारा-144 के तहत आज नई पाबंदियों को लागू किया है। यह आदेश डिप्टी कमिश्नर पुलिस अंकुर गुप्ता ने जारी किए है। आदेशों के अनुसार जिसमें पुलिस कमिश्नरेट की सीमा के भीतर वाहन में किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बेसबॉल, तेजधार हथियार या किसी भी घातक हथियार को ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने मैरिज पैलेस और दावत हाल के मालिकों को सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए है।

इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर कल को कोई घटना हो जाती है तो वह खुद इसके जिम्मेदार होंगे। डिप्टी कमिश्नर पुलिस अकुंर गुप्ता ने कमिश्नरेट पुलिस की सीमा के अंदर किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने से धरने-प्रदर्शनों में हथियार लेकर चलने, पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठे होने और नारेबाजी करने पर पाबंदी लगाई है। इसके साथ ही यह आदेश 26 दिसम्बर 2023 से 13 जनवरी 2024 तक लागू रहेंगे।