जालंधरः DGP ने लिया SHO नवदीप सिंह के खिलाफ बढ़ा एक्शन, देखें वीडियो

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जालंधर, ENS: ढिल्लों बर्दस के ब्यास दरिया में छलांग लगाने के मामले में डीजीपी गौरव यादव ने बड़ा फैसला लिया है। डीजीपी ने एसएचओ नवदीप सिंह को डिसमिस कर दिया है यानि कि उन्हें पंजाब पुलिस की नौकरी से निकाल दिया गया है। नवदीप सिंह को डिसमिस करने की पुष्टी कपूरथला के एसपी डी ने की है। डिसमिस के बाद परिवार जश्नबीर का संस्कार करने के लिए मान गया है। जालंधर के जीटीबी नगर गुरुद्वारे में चार बजे जश्नबीर का संस्कार किया जाएगा। बता दें कि एसएचओ नवदीप सिंह और उसकी टीम से परेशान होकर जश्नबीर और मानवजीत ढिल्लों ने नहर में छलांग लगा दी थी। जश्नबीर की लाश कुछ दिन पहले मिल गई थी।

बता दें कि जश्नबीर और मानवजीत ने गोइंदवाल साहिब पुल से ब्यास में छलांग लगा दी थी। बाढ़ का पानी उतरने के बाद जश्नबीर का शव खेतों में गाद में दबा मिला था। जश्नबीर का शव सिविल अस्पताल सुल्तानपुर लोधी ( कपूरथला) के शवगृह में पोस्टमॉर्टम के लिए रखा गया था। परिजनों और नजदीकियों का कहना है कि वह तब तक जश्नबीर का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक कि मानवजीत का शव नहीं मिल जाता और इस मामले के फरार चल रहे आरोपी पुलिस थाना डिवीजन नंबर एक के तत्कालीन SHO नवदीप सिंह, थाने का मुंशी बलविंदर सिंह और कॉन्स्टेबल जगजीत कौर गिरफ्तार नहीं हो जाते।

गौरतलब है कि जालंधर के थाना डिवीजन नंबर 1 में मारपीट और जलालत से परेशान होकर गोइंदवाल पुल से ब्यास नदी में छलांग लगाने वाले ढिल्लों ब्रदर्स मानवजीत और जश्नबीर के पिता जितेंद्र पाल सिंह ने पुलिस प्रशासन को प्रदर्शन के बारे में पहले ही कड़ी चेतावनी दे रखी है। जितेंद्र पाल सिंह ने कहा है कि जश्नबीर की शव मिलने के बाद केस दर्ज हुए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी न हुई तो बुधवार को वह कपूरथला अस्पताल के शवगृह से अपने बेटे जश्नबीर की शव जालंधर लाने का ऐलान किया था। इसके बाद वह जालंधर से शव लेकर चंडीगढ़ जाएंगे और वहां पर जाकर बड़ा संघर्ष करने का कहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि न तो पुलिस प्रशासन ने दोनों भाइयों की शव ढूंढने में मदद की और न ही पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है।

ब्यास नदी में छलांग लगाने वाले ढिल्लों ब्रदर्स के परिजनों का कहना है कि SHO नवदीप सिंह ने उनके बेटे की पगड़ी भी मारपीट कर उतारी थी। SHO नवदीप ने सिखों के धार्मिक चिन्ह की भी बेअदबी की थी। उसके खिलाफ बेअदबी के लिए आईपीसी की धारा 295 के तहत भी केस दर्ज करने के लिए कहा था। लेकिन पुलिस ने केस में धारा 295 नहीं लगाई।