लुधियानाः ग्यासपुरा इलाके के शांति नगर इलाके में रास्ता देने को लेकर हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि एक फैक्ट्री मालिक को दूसरी फैक्ट्री के अंदर ले जाकर बंधक बनाया गया और लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटा गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उसे पिस्तौल दिखाकर धमकाया। उसे बचाने पहुंचे उसकी पत्नी और पिता के साथ भी मारपीट की गई। हमले में पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में टांके लगवाने पड़े। पीड़ित अमर मिश्रा की शिकायत पर थाना साहनेवाल की पुलिस ने नमन स्विंग फैक्ट्री के मालिक नमन, फैक्ट्री मैनेजर और 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले की जांच के दौरान आर्म्स एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। पुलिस फायरिंग और हथियार के इस्तेमाल के आरोपों की भी जांच कर रही है।
अमर मिश्रा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह शांति नगर में मिश्रा इंडस्ट्री के नाम से फैक्ट्री चलाते हैं। शिकायत के मुताबिक, गुरुवार शाम करीब 7:30 बजे वह गाड़ी से बाजार की तरफ जा रहे थे। जब वह अपनी फैक्ट्री से कुछ दूरी पर स्थित नमन स्विंग फैक्ट्री के पास पहुंचे तो वहां बाहर खड़े वाहनों में सामान लोड किया जा रहा था। इससे रास्ते पर यातायात बाधित हो रहा था। मिश्रा ने वहां मौजूद लोगों से गाड़ियां हटाकर रास्ता देने को कहा। आरोप है कि इसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, फैक्ट्री मालिक, मैनेजर और उनके साथ मौजूद अन्य लोगों ने उस पर हमला कर दिया और जबरन फैक्ट्री के अंदर ले गए। आरोप है कि वहां उसे बंधक बनाकर लोहे की रॉड से पीटा गया। हमलावरों ने उसके सिर, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर वार किए, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। मिश्रा ने यह भी आरोप लगाया कि उसे डराने के लिए पिस्तौल दिखाई गई और जान से मारने की धमकी दी गई।
घटना की जानकारी मिलने पर अमर मिश्रा की पत्नी और पिता उसे बचाने के लिए मौके पर पहुंचे। आरोप है कि हमलावरों ने उनके साथ भी मारपीट की। इस दौरान उसके पिता को गंभीर चोटें आईं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां घाव पर टांके लगाए गए।
शिकायत में यह आरोप भी लगाया गया है कि कुछ अन्य लोग मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा हवाई फायरिंग की गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। मामले की जांच कर रहे एएसआई दीप चंद के अनुसार, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 351(2), 351(3), 127(2) और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की है। जांच के दौरान आर्म्स एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच जारी है। आरोपियों की भूमिका, पिस्तौल दिखाकर धमकाने और हवाई फायरिंग किए जाने के आरोपों की जांच की जा रही है।
