चंडीगढ़। हरियाणा सरकार प्रदेश में बच्चों के खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार के अपराध को लेकर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर काम कर रही है। बच्चों का यौन शोषण करना या करवाना, यौन उत्पीड़न का प्रयास करना या करवाना और अश्लील सामग्री के लिए बच्चों का उपयोग करना या करवाना ‘लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO ACT)’ (2019 में संशोधित) के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जब यह अपराध बच्चों के संरक्षक, जैसे उनकी देखभाल करने वाली संस्था का कोई व्यक्ति, लोक सेवक, पुलिस बल या शैक्षणिक संस्था के व्यक्ति आदि द्वारा किया जाता है, तो उसे निर्धारित परिस्थितियों में कम-से-कम 20 वर्ष के कारावास या मृत्युदंड तक की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा, ऐसी घटनाओं को छिपाना या पुलिस को सूचना न देना भी कानूनन अपराध है, जिसमें 6 माह से 1 वर्ष तक की कैद का कड़ा प्रावधान किया गया है।
