मोगा: जिले में डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला मैजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में आने वाले त्यौहारों के मद्देनजर पटाखे चलाने का समय निर्धारित किया है। ऐसे में निर्धारित तिथि और समय के दौरान केवल ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी। इसके अलावा निर्धारित समय से पहले या बाद में पटाखे चलाने तथा ग्रीन पटाखों के अतिरिक्त अन्य पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। दरअसल, पंजाब सरकार के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग के निर्देशों तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट और पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए फैसला लिया है।
जारी आदेशों के अनुसार, दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर पटाखे चलाने के लिए निर्धारित समय का पालन करना अनिवार्य होगा। इन आदेशों का उद्देश्य त्यौहारों के दौरान पर्यावरण प्रदूषण को कम करना तथा आम लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। आदेशों के अनुसार पटाखे चलाने का निर्धारित समय निम्नलिखित है दिवाली: 8 नवम्बर 2026 को रात 8 बजे से रात 10 बजे तक।
गुरुपर्व: 24 नवम्बर 2026 को सुबह 4 बजे से सुबह 5 बजे तक तथा रात 9 बजे से रात 10 बजे तक। क्रिसमस: 25 दिसम्बर 2026 की रात 11:55 बजे से 26 दिसम्बर 2026 की सुबह 12:30 बजे तक। नववर्ष: 31 दिसम्बर 2026 की रात 11:55 बजे से 1 जनवरी 2027 की सुबह 12:30 बजे तक। डिप्टी कमिश्नर ने आम जनता से अपील की कि वे त्यौहारों को शांतिपूर्ण एवं पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाएं तथा पटाखे चलाते समय निर्धारित समय का सख्ती से पालन करें। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
