जालंधर, ENS: शादी पैलेसो, सार्वजनिक स्थानों और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों को 10 डेसिबल से कम तक सीमित तक आवाज रखने को लेकर आदेश जारी किए गए। वहीं बसों, कारों, मोटरसाइकिलों सहित सभी प्रकार के वाहनों पर प्रेशर हॉर्न पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। दरअसल, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर ने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एक आदेश जारी किया है कि शादी के महलों, सार्वजनिक स्थानों और धार्मिक स्थानों पर लाउडस्पीकर की आवाज 10 डेसिबल से कम होनी चाहिए। इसके अलावा, बसों, कारों, मोटरसाइकिलों और सभी प्रकार के वाहनों पर प्रेशर हॉर्न पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
आदेश में यह भी कहा गया है कि लाउडस्पीकर आदि का उपयोग करने से पहले। विवाह महलों और सार्वजनिक स्थानों आदि में। इसकी पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य होगा और मंजूरी के बाद लाउडस्पीकरों का उपयोग करने का समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक होगा और ध्वनि निर्धारित मानकों के अनुसार होगी। इसके अलावा सब्जी विक्रेताओं, कबाड़ी, गाड़ियों, ई-रिक्शा, ऑटो आदि द्वारा स्पीकर या किसी अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण का उपयोग करके शोर करने पर प्रतिबंध होगा। यह आदेश 06.10.2026 से 05.12.2026 तक लागू रहेगा।
