नई दिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जहां सुप्रीम कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट से झटके लगे, वहीं उनके विधायक अमानतुल्लाह खान को भी सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। साथ ही उन्हें 18 अप्रैल को ED के सामने पेश होने के निर्देश दिए। मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़ा है। अमानतुल्लाह पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद अमानुल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ED से कहा कि अगर आपके पास अमानतुल्लाह के खिलाफ सबूत हो तो गिरफ्तार करें, अन्यथा गिरफ्तार नहीं करें।
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