HomeBreaking NewsNEET पेपरः बैन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा Telegram; आज होगी सुनवाई

NEET पेपरः बैन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा Telegram; आज होगी सुनवाई

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नई दिल्लीः नीट यूजी री-एग्जाम को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। टेलीग्राम पर सरकार ने 22 जून तक अस्थायी रोक लगा दी है। वहीं टेलीग्राम ऐप पर लगाए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती देते याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है। हाईकोर्ट आज इस याचिका पर सुनवाई करेगा।
बता दें अब मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ने अस्थायी प्रतिबंध के फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। बुधवार को टेलीग्राम की ओर से इस मामले को जस्टिस तेजस करिया के समक्ष पेश किया गया। जस्टिस तेजस करिया ने इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति दे दी है और बुधवार (आज) को ही इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई होगी।

दोबारा परीक्षा की तैयारियों के बीच कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं की समीक्षा की और चेतावनी दी कि जो कोई भी परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता को बिगाड़ने, उसमें बाधा डालने या उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

परीक्षा को लेकर केंद्र ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, जिसमें इंडियन एयर फोर्स के जरिए प्रश्न पत्रों को ले जाना और दोबारा परीक्षा सुरक्षित रूप से आयोजित करने में स्थानीय अधिकारियों की मदद के लिए सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती शामिल है। एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय देने और उत्तर पुस्तिकाओं में रफ काम के लिए ज्यादा जगह देने की भी घोषणा की है। केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों के आपसी सहयोग का मकसद दोबारा परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को बनाए रखना है।

21 जून की परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5 बजकर 15 मिनट तक आयोजित होगी। वहीं रफ वर्क के लिए भी इस नई सुविधा दी गई है, जिसमें प्रश्न पुस्तिका में रफ कार्य के लिए पेज की संख्या दोगुनी कर दी गई है। पहले छात्रों को केवल 2 पेज मिलते थे, जबकि अब 4 पृष्ठ उपलब्ध होंगे।

 

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