मुंबईः बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में अब महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA), 1999 की धाराएं भी जोड़ दी गई हैं। पुलिस के मुताबिक, इस मामले में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राहत की बात यह है कि गोलीबारी के दौरान टाइगर श्रॉफ सुरक्षित रहे और उन्हें कोई चोट नहीं आई। हालांकि, इस घटना में उनका ड्राइवर और दो अन्य लोग घायल हो गए थे। घायलों में एक ऑटो रिक्शा चालक भी शामिल बताया जा रहा है, जिसका इलाज चल रहा है।
MCOCA की धाराएं क्यों जोड़ी गईं
मुंबई पुलिस के आधिकारिक बयान के अनुसार, DCB CID CR No. 143/26 मामले में MCOCA लागू किया गया है। यह मामला 19 अक्टूबर 2026 को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1), 3(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 3 व 25 के तहत दर्ज किया गया था।
पुलिस को 27 अक्टूबर 2026 को सक्षम प्राधिकारी से MCOCA की धारा 23(1)(a) के तहत मंजूरी मिली। इसके बाद सभी आरोपियों के खिलाफ MCOCA की धारा 3(1)(ii), 3(2) और 3(4) भी जोड़ दी गईं। इस कार्रवाई के बाद मामले में संगठित अपराध से जुड़ी धाराओं के तहत भी जांच की जाएगी। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं का पता लगाया जा रहा है।
18 अक्टूबर को जुहू में हुई थी गोलीबारी
पुलिस के मुताबिक, 18 अक्टूबर 2026 की शाम को मुंबई के जुहू इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर गोलियां चलाई थीं। यह घटना पुष्पा पार्क के पास हुई, जो जुहू पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है।
बताया गया कि गोलीबारी के समय टाइगर श्रॉफ खेलकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। घटना में उनका ड्राइवर और दो अन्य लोग घायल हो गए थे।