चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने नेगोशियेबल एक्ट-1881 की धारा 25 के अंतर्गत ईद-उल-अज़हा (बकरीद) के अवसर पर पंजाब राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों/कॉरपोरेशनों और शासकीय शिक्षण संस्थानों में 28 मई 2026 (शुक्रवार) को गैजेटेड छुट्टी घोषित की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब सरकार के मुखपत्र ने बताया कि पहले ईद-उल-अज़हा (बकरीद) पर 27 मई 2026 को गैजेटेड छुट्टी घोषित की गई थी, पर अब इसमें संशोधन करते हुए यह छुट्टी 28 मई 2026 (शुक्रवार) कर दी गई है।

मुखपत्र ने बताया कि इस संबंध में पंजाब सरकार के पर्सनल विभाग द्वारा आज सूचना जारी कर दी गई है। कहा जा रहा है कि चांद के दर्शन के बाद त्योहार की तिथि में किए गए परिवर्तन के कारण यह फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने भी अपने कार्यालयों के लिए 28 मई की छुट्टी पहले ही घोषित कर दी थी। पंजाब सरकार ने भी अब इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं ताकि आम जनता और प्रशासन को किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
