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पंजाब सरकार द्वारा ईद-उल-जुहा (बकरीद) की गजटेड छुट्टी 27 मई की बजाय अब 28 मई को घोषित

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चंडीगढ़ : पंजाब सरकार द्वारा नेगोशिएबल एक्ट-1881 की धारा 25 के अंतर्गत ईद-उल-जुहा (बकरीद) के संबंध में पंजाब राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों/कॉरपोरेशनों तथा सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में 28 मई 2026 (वीरवार) को गजटेड छुट्टी घोषित की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि पहले ईद-उल-जुहा (बकरीद) के अवसर पर 27 मई 2026 को गजटेड छुट्टी घोषित की गई थी, लेकिन अब इसमें संशोधन करते हुए यह छुट्टी 28 मई 2026 (वीरवार) को कर दी गई है। प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में पंजाब सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा आज अधिसूचना जारी कर दी गई है।

 

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